इस TAX की किस्त जमा करने की डेडलाइन जल्द होने वाली है खत्म, चूके तो भरना पड़ेगा जुर्माना
वैसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय किसी सैलरी या कारोबार से नहीं है उन्हें इसका भुगतान करने की जरूरत नहीं है.
अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स देना होगा.
अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स देना होगा.
अगर आपने अब तक अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की तीसरी किस्त का भुगतान अब तक नहीं किया है तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा है. समय से किस्त जमा करने से आपको ही सुविधा होगी, अन्यथा आपको जुर्माना देना पड़ सकता है. अग्रिम कर की तीसरी किस्त के भुगतान की तारीख 15 दिसंबर है. इसलिए बिना देरी किए अपना अग्रिम टैक्स जमा करा दें.
कृपया ध्यान दें
अगर आप सैलरी नहीं पाते हैं तो आपका TDS नहीं कटता है और अगर आपकी सालाना टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा है तो एडवांस टैक्स देना होगा. ऐसे में अगर आपकी आमदनी पर 10 हजार रुपए सालाना से ज्यादा आयकर देनदारी बनती है तो इसे आपको हर तिमाही में एडवांस टैक्स के रूप में भरना पड़ता है. हां वैसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय किसी सैलरी या कारोबार से नहीं है उन्हें इसका भुगतान करने की जरूरत नहीं है.
भुगतान का तरीका
एडवांस टैक्स के भुगतान के लिए भी कुछ नियम बने हैं. आयकर विभाग के विज्ञापन के मुताबिक, सभी कॉर्पोरेट कंपनियों और वैसे आयकरदाता जिनके खाते का आयकर की धारा 44एबी के तहत ऑडिट होना है, इन सबको ई-पेमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है.
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टैक्स चुकाने की समयसीमा
एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त चुकाने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है. यहां ध्यान रखें कि इस तारीख तक आपकी कुल कर एडवांस टैक्स देनदारी की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान हो चुका होना चाहिए. इसके अलावा 15 मार्च तक चौथी किस्त जमा हो जानी चाहिए. इस तारीख तक 100 प्रतिशत देनदारी पूरी हो जानी चाहिए.
लगता है जुर्माना
अगर आपने 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त (75 प्रतिशत भुगतान) नहीं करते हैं तो आपको अगली किस्त में पिछले हिस्से के लिए एक प्रतिशत देरी शुल्क (लेट फीस) चुकानी होती है. अगर आप वित्तीय वर्ष के खत्म होने के पहले तक अपने एडवांस टैक्स का 90 प्रतिशत तक जमा नहीं किया है तो आपको बकाया रकम पर एक प्रतिशत की दर से देरी शुल्क (लेट फीस) देना होता है
09:35 AM IST