अपना ही नहीं, अपने बच्चों का PPF खाता भी जरूर खोलिए, जानिए फायदे?
आपने अक्सर सुना होगा कि परिवार की जिम्मेदारी आ जाने के बाद पीपीएफ खाता जरूर खुलवाना चाहिए. लेकिन लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) एकाउंट के नियमों के मुताबिक आप अपने साथ ही अपने अव्यस्क बच्चे के लिए भी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं.
पीपीएफ खाते में लॉक-इन पीरियड 15 साल का है.
पीपीएफ खाते में लॉक-इन पीरियड 15 साल का है.
आपने अक्सर सुना होगा कि परिवार की जिम्मेदारी आ जाने के बाद पीपीएफ खाता जरूर खुलवाना चाहिए. लेकिन लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) एकाउंट के नियमों के मुताबिक आप अपने साथ ही अपने अव्यस्क बच्चे के लिए भी पीपीएफ खाता खुलवा सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि जब अपने नाम से पीपीएफ खाता खुलवा लिया है तो बच्चे के नाम से इस खाते की क्या जरूरत है.
ऐसा करने के कई कारण हैं. सबसे पहली बात ये कि पीपीएफ खाता में पैसा 15 साल के लिए जमा किया जाता है. यानी बचत को 15 साल से पहले नहीं निकाला जा सकता. इसलिए अगर आप अपने बच्चे के नाम से कम उम्र में ही खाता खुलवा देंगे तो उसके व्यस्क होने का नौकरी करने के समय तक खाता परिपक्व हो जाएगा. हालांकि यहां ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आपके पीपीएफ खाते और बच्चे के नाम से खोले गए पीपीएफ खाते की कुल जमा राशि एक साल में 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इस निवेश पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत बचत तो मिलेगी ही.
बच्चे के नाम से पीपीएफ खाता खुलवाने का पहला फायदा तो ये है कि बच्चे के बड़ा होने तक एकाउंट के परिपक्व हो जाएगा और इस पैसे का इस्तेमाल वो आगे अपनी जरूरतों के हिसाब से कर सकेगा या सकेगी. हालांकि पैसा आपने जमा किया है, लेकिन पैसा निकालने के लिए बच्चे के हस्ताक्षर की भी जरूरत होगी. बच्चा चाहे तो इस खाते को आगे भी जारी रख सकता है. ऐसे में उसके पास एक बड़ी राशि जमा हो जाएगी. अचानक जरूरत पड़ने पर इस खाते पर लोन भी लिया जा सकता है और जब चाहें अपनी पूरी जमा राशि ली जा सकती है. पीपीएफ का ब्याज पूरी तरह कर मुक्त है और परिपक्वता पर निकासी भी कर मुक्त है. ये बात इसे निवेश का बढ़िया विकल्प बनाती है. इसमें दिक्कत सिर्फ 15 साल के लॉकइन पीरियड को लेकर आती है. लेकिन चूंकि ये समय आप पहले ही पार कर चुके हैं, इसलिए अब बच्चे के पास विकल्प है कि वो जब तक चाहे इसे जारी रखे और जब चाहें खाते को बंद कर पूरी राशि ले ले.
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इसके अवाला एक फायदा और है. खाताधारक के पास ये विकल्प भी होगा कि जमा धनराशि निकाल ले और खाते को पांच साल के लिए जारी रखे. इस तरह खाता बंद नहीं होगा. पांच-पांच साल की अवधि में खाते को जितनी बार चाहें आगे बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में लॉक इन पीरियड 15 साल की जगह सिर्फ पांच साल का होगा. हालांकि खाता परिपक्व होने के बाद आपको एकाउंट ऑफिस में जाकर बताना होगा कि क्या आप खाता आगे जारी रखना चाहते हैं या फिर बंद करना चाहते हैं.
08:22 PM IST