Atal Pension Yojana : 60 साल से पहले हो जाए आवेदक की मृत्यु, क्या फिर परिजनों को मिलता है पेंशन का लाभ ?
कई बार मन में भी एक सवाल आता है कि अगर 60 साल से पहले अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसके द्वारा निवेश की गई रकम का क्या होता है ? क्या ये रकम उसकी मृत्यु के बाद भी परिजनों को पेंशन के रूप में प्राप्त होती है ?
60 साल से पहले हो जाए आवेदक की मृत्यु, क्या फिर भी मिलता है पेंशन का लाभ ? (Zee News)
60 साल से पहले हो जाए आवेदक की मृत्यु, क्या फिर भी मिलता है पेंशन का लाभ ? (Zee News)
रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ पाने के लिए सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है. भारत सरकार ने इसकी शुरुआत साल 2015 में की थी. अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक है, तो आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं. APY के तहत आपको कम से कम 20 सालों तक निवेश करना होता है. 60 साल की आयु पूरी होने के बाद आपके निवेश पर प्रतिमाह 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए पेंशन के तौर पर प्राप्त होते हैं.
लेकिन ऐसे में कई बार मन में भी एक सवाल आता है कि अगर 60 साल से पहले अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसके द्वारा निवेश की गई रकम का क्या होता है ? क्या ये रकम उसकी मृत्यु के बाद भी परिजनों को पेंशन के रूप में प्राप्त होती है ? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है, तो यहां जानिए इसका जवाब.
जीवनसाथी को मिलती है पेंशन
अटल पेंशन योजना के मुताबिक अगर इसमें निवेश करने वाले आवेदक की मृत्यु किसी बीमारी या दुर्घटना के चलते 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले हो जाती है, तो उसकी निवेश की हुई रकम व्यर्थ नहीं जाती. ऐसे में उसके जीवनसाथी को पूरे जीवन के लिए पेंशन का लाभ दिया जाता है. अगर आवेदक का जीवनसाथी भी जीवित नहीं है, तो उनके नॉमिनी को एकमुश्त किश्त दी जाएगी जो लगभग 1.70 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक हो सकती है.
60 साल से पहले निकासी के नियम भी जानें
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आमतौर पर अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र से पहले आवेदक को निकासी करने की अनुमति नहीं होती. लेकिन अगर आवेदक किसी गंभीर या लम्बी बीमारी के इलाज के लिए योजना में जमा की गई राशि निकलवाना चाहते हैं या किसी कारण से योजना में आगे का निवेश कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तो इस स्थिति में वे जमा राशि की निकासी कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें जमा राशि पर लगने वाला ब्याज नहीं मिलेगा.
APY के लिए ऐसे करें आवेदन
अगर आप भी अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले किसी बैंक में बचत खाता खुलवा लें. अगर आपका पहले से ही बैंक में बचत खाता है तो आपको वहां से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा. फॉर्म में नाम, आयु, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आदि तमाम जानकारी सही-सही भरें. मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज साथ में अटैच करें. इसके बाद फॉर्म को बैंक में जमा करें. इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा और अटल पेंशन योजना के तहत आपका खाता खोल दिया जाएगा.
05:47 PM IST