NPS के 2.6 लाख खाताधारकों को बड़ी राहत, 3 महीने में मिलेगा पूरा क्लेम
डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को बड़ी राहत दी है. सरकार ने GDS के लिए कमलेश चंद्र समिति की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है.
डाक विभाग में 2.6 लाख डाक सेवक हैं. (Dna)
डाक विभाग में 2.6 लाख डाक सेवक हैं. (Dna)
डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को बड़ी राहत दी है. सरकार ने GDS के लिए कमलेश चंद्र समिति की सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है. इस आदेश के तहत अब अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक समय से पहले अपने पद से हटता है तो उसे NPS खाते में जमा रकम 3 महीने के अंदर मिल जाएगी. डाक विभाग में 2.6 लाख डाक सेवक हैं.
3 महीने में मिलेगा पैसा
'जी बिजनेस' के पास डाक विभाग के उस आदेश की कॉपी है, जिसमें कहा गया है कि डाक विभाग प्रभारी इस संबंध में NSDL से बातचीत करें और जिसका पैसा रुका है उसे क्लीयर कराएं. GDS को पद छोड़ने के 3 माह में NPS खाते की रकम मिल जानी चाहिए. यह आदेश 16 अगस्त से लागू है.
क्या कहती है कमेलेश चंद्र समिति की रिपोर्ट
सरकार ने 1 जनवरी 2016 को GDS की सैलरी और सर्विस रूल्स पर दोबारा मंथन के लिए एक समिति बनाई थी. इस कमेटी के एकमात्र सदस्य डाक सेवा बोर्ड के रिटायर सदस्य कमलेश चंद्र थे. उनकी मदद के लिए टीक्यू मोहम्मद को भी तैनात किया गया था. कमेटी ने अध्ययन के बाद GDS के लिए NPS की रकम के संबंध में यही सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने अब लाग कर दिया है.
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क्या है एनपीएस लाइट
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 अप्रैल 2010 को NPS Lite की शुरुआत की थी. पीएफआरडीए ने एनपीएस-लाइट के लिए सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेन्सी (CRA) के तौर पर NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नियुक्त किया है. सीआरए भारत में अपनी तरह का पहला उपक्रम है जो एनपीएस-लाइट के अंतर्गत आने वाले सभी खाताधारकों के लिए रिकॉर्डकीपिंग, प्रबंधन और ग्राहक सेवाकार्य करता है.
05:57 PM IST