सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को जॉब देने के लिए की प्लानिंग, जारी किए ये निर्देश
देश में किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते बड़ी संख्या में उद्योग- धंधे बंद हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रोजगार (Employment) न होने के चलते अपने गांवों की ओर लौट गए हैं. ऐसे लोगों के सामाने रोजगार और आय के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने बड़ा कदम उठाया है.
सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिए जारी किए निर्देश (फाइल फोटो)
सरकार ने बड़े पैमाने पर लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिए जारी किए निर्देश (फाइल फोटो)
देश में किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते बड़ी संख्या में उद्योग- धंधे बंद हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रोजगार (Employment)न होने के चलते अपने गांवों की ओर लौट गए हैं. ऐसे लोगों के सामाने रोजगार और आय के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (Government of Uttar Pradesh) ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे जो भी लोग जो शहरों से अपने परिवारों के साथ गांवा लौट आए हैं और ये लोग अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) के तहत काम करना चाहते हैं तो तत्काल इनके जॉबकार्ड बनाए जाएं.
इन लोगों का नाम जोड़ा जाएगा
सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत अगर कोई व्यक्ति काफी समय के बाद लौटा हो और उसका नाम परिवार के जॉबकार्ड (job card) में नहीं है तो उसका नाम परिवार के जॉबकॉर्ड में जोड़ा जाए. वहीं जिन लोगों का जॉबकार्ड पहले से बना है लेकिन किन्हीं कारणों से खो गया है या फट गया है तो उनको जॉबकार्ड की डुप्लीकेट कॉपी दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.
इन लोगों को प्राथमिक्ता के आधार पर मिलेगा जॉबकार्ड
सरकार की ओर से जिला प्रशासन को जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक जॉबकार्ड जारी करते समय समाज के वंचित परिवारों तथा मुसहर, वनटांगिया, थारु, विधवा, महिला और दिव्यांग व्यक्ति वाले परिवारों को प्राथमिक्ता के आधार पर ये जॉब कॉर्ड उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है.
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इन निर्माण गतिविधियों को भी शुरू किया जाएगा
गृह मंत्रालय ने निर्माण गतिविधियों से जुड़े कुछ कामों को भी 20 अप्रैल से कुछ तय इलाकों में खोलने की अनुमति दी है. जिन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी गई है उनमें ग्रामीण इलाकों में सड़क, सिंचाई परियोजनाओं, इमारत और सभी तरह की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण, अक्षय उर्जा परियोजनाओं का निर्माण, नगरीय इलाकों में निर्माण परियोजनाओं का काम, जहां मजदूर परियोजना स्थल पर ही हों और बाहर से किसी मजदूर को लाने की जरूरत न हो वहां काम शुरू करने की अनुमति दी है.
05:05 PM IST