लापरवाही से गाड़ी चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 होगा पेश

राज्यसभा में बुधवार को मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पेश किया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे. दिन भर इस महत्वपूर्ण बल पर चर्चा के बाद देर शाम इस पर वोटिंग कराई जाएगी. सरकार की ओर से सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस बिल में जुर्माने को कई गुना तक बढ़ाने की बात कही गई है.
लापरवाही से गाड़ी चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना, राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 होगा पेश

राज्यसभा में बुधवार को मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पेश किया जाएगा (फाइल फोटो)

राज्यसभा में बुधवार को मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पेश किया जा रहा है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस बिल को राज्यसभा में पेश करेंगे. दिन भर इस महत्वपूर्ण बल पर चर्चा के बाद देर शाम इस पर वोटिंग कराई जाएगी. सरकार की ओर से सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए इस बिल में जुर्माने को कई गुना तक बढ़ाने की बात कही गई है.

सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदम

सरकार की ओर से तैयार किए गए बिल के मसौदे में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए काफी सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है. मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट को 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने मिलकर तैयार किया है. इस बिल को लेकर स्टैंडिंग कमेटी में भी चर्चा हुई है.

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जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया

नए मोटर व्हीकल बिल में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को कई गुना तक बढ़ा दिया गया है. वहीं इसमें कुछ मामलों में सजा का भी प्रस्ताव किया गया हैं. मोटर व्हिकल संशोधन बिल पास हुआ तो शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. गौरतलब है कि सड़क पर काफी हादसे शराब पी कर गाड़ी चलाने के चलते होते हैं.

जुर्माने को कई गुना बढ़ाने का प्रस्ताव

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर

अभी बिल पास हुआ तो...

2000 10,000

बिना हेलमेट गाड़ी चलाना

अभी बिल पास हुआ तो...

100 1,000

बिना लाइसेंस ड्राइविंग

अभी बिल पास हुआ तो...

500 5,000

सीट बेल्ट लगाए बिना ड्राइविंग

अभी बिल पास हुआ तो...

100 1,000

ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात

अभी बिल पास हुआ तो...

1000 5,000

एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो

अभी बिल पास होने के बाद

कुछ नहीं 10000

नाबालिग की ड्राइविंग

अभिभावक या गाड़ी के मालिक दोषी माने जाएंगे. ऐससे में 25000 रु के ज़ुर्माने के साथ 3 साल की जेल भी हो सकती है.

(जुर्माने की राशि रुपये में है)