महानायक ने आयकर के तौर पर जमा किए 70 करोड़ रुपये, किसानों व जवानों की भी की मदद
सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 70 करोड़ रुपये कर के रूप में जमा किए. उनके प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, "मिस्टर बच्चन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 70 करोड़ रुपये कर के रूप में अदा किए."
अमिताभ बच्चन ने आयकर के तौर पर जमा किए 70 करोड़ रुपये (फाइल फोटो)
अमिताभ बच्चन ने आयकर के तौर पर जमा किए 70 करोड़ रुपये (फाइल फोटो)
सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 70 करोड़ रुपये कर के रूप में जमा किए. उनके प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा, "मिस्टर बच्चन ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 70 करोड़ रुपये कर के रूप में अदा किए."
किसानों व जवानों की मदद की
हाल के समय में, बिग बी ने बिहार के मुजफ्फरपुर के 2,084 किसानों का ऋण भी अदा किया है. उन्होंने इसके अलावा 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी 10-10 लाख रुपये सहायता राशि दी थी.
जल्द आएगी ये फिल्म
इस वर्ष वह 'बदला' फिल्म में दिखे थे और जल्द ही वह धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में दिखेंगे. फिल्म में उनके अलावा रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन मुख्य भुमिकाओं में हैं. फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी.
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राजस्व विभाग ने दिए जांच के निर्देश
राजस्व विभाग ने अपने अधिकारियों को कंपनियों के आयकर और सेवा कर रिटर्न के बीच अंतर की जांच करने के निर्देश दिए है. कर अधिकारियों से कंपनियों के सेवाओं से प्राप्त कारोबार के मामले में आयकर और सेवा कर रिटर्न के बीच अंतर का पता लगाने को कहा गया है. Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) के चेयरमैन पी के दास ने रीजनल ऑफीसर्स को निर्देश दिए हैं कि वित्त वर्ष 2015-16 के कारोबार के लिए आयकर रिटर्न/स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के आंकड़ों एवं उसके अनुरूप सेवा कर रिटर्न में सेवाओं के घोषित मूल्यों के तहत 12 लाख करोड़ रुपये का अंतर है. इयकर जांच की जाए.
वित्त वर्ष 2016-17 के रिटर्नों में मिला अंतर
वित्त वर्ष 2016-17 के रिटर्नों में भी यह अंतर मिला है. दास ने कर अधिकारियों से आंकड़ों को सत्यापित करने तथा इस बारे में सीबीआईसी को रिपोर्ट देने को कहा. उन्होंने कहा, ‘‘यह बड़ा अंतर राजस्व नुकसान का संकेत देता है. इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती.’’ आयकर रिटर्न तथा सेवा कर रिटर्न में अंतर स्थायी खाता संख्या (पैन) के संदर्भ में सामने आया है. यह पाया गया कि सेवा कर के तहत पैन या तो पंजीकृत नहीं हैं या फिर अगर पंजीकृत हैं तो सेवा कर रिटर्न नहीं भरे गए हैं.
सेवा कर एक जुलाई 2017 से है लागू
कुछ मामलों में आईटीआर या टीडीएस तथा सेवा रिटर्न के बीच घोषित कारोबार मूल्य का अंतर है. सेवा कर 1 जुलाई 2017 से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में समाहित हो गया है तथा नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत जांच के घेरे में पिछले दो वित्त वर्ष हैं. वित्त वर्ष 2016-17 में नया सेवा कर संग्रह 2.54 लाख करोड़ रुपये रहा जो 2015-16 में 2.11 लाख करोड़ रुपये था.
12:17 PM IST