PM Shram Yogi Maandhan: ₹15000 से कम मंथली इनकम वाले श्रमिकों के लिए पेंशन पाने की स्कीम, समझें पूरी बात
PM Shram Yogi Maandhan: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan) योजना एक स्वैच्छिक और सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेंशन योजना है. इसके तहत कैंडिडेट यानी कस्टमर को 60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने 3000 रुपये कम से कम पेंशन मिलेगी.
60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने 3000 रुपये कम से कम पेंशन मिलेगी.
60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने 3000 रुपये कम से कम पेंशन मिलेगी.
PM Shram Yogi Maandhan: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की एक स्कीम है जो असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के प्रदान करती है. इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे ज्यादातर घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर को इसका फायदा मिलता है. इसके अलावा खेती से जुड़े मजदूर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, बीड़ी मजदूर या श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिकों को भी इसका फायदा मिलता है. देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं.
कम से कम 3000 रुपये प्रति माह मिलेगी पेंशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan) योजना एक स्वैच्छिक और सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेंशन योजना है. इसके तहत कैंडिडेट यानी कस्टमर को 60 साल की उम्र होने के बाद हर महीने 3000 रुपये कम से कम पेंशन मिलेगी. अगर कस्टमर की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति 50% पेंशन पाने का हकदार होगा. फैमिली पेंशन सिर्फ पति या पत्नी पर लागू होती है.
हर महीने करना होता है इतने का योगदान
- इस स्कीम (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan scheme) में 18 से 40 वर्ष की उम्र के आवेदकों को 60 साल की उम्र पूरा होने तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा.
- एक बार जब श्रमिक 60 साल की उम्र पूरा कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का क्लेम कर सकता है. हर माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन अकाउंट में डिपोजिट की जाती है.
- मेच्योरिटी पर एक व्यक्ति हर महीने पेंशन पाने का हकदार हो जाएगा. इसमें कम से कम 3000 रुपये की पेंशन राशि पेंशनहोल्डर को उसकी वित्तीय जरूरत में मदद करती है
- सरकार की तरफ से यह योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan scheme) असंगठित क्षेत्रों के उन श्रमिकों के लिए एक सम्मान है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 50 प्रतिशत का योगदान करते हैं.
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आधार है जरूरी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम में अप्लाई करने के लिए योग्य कैंडिडेट के पास आधार कार्ड (Aadhaar card) जरूर होना चाहिए. इसके अलावा, बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट (IFSC कोड के साथ) डिटेल होना जरूरी है. ध्यान रहे, संगठित क्षेत्र के श्रमिक या कामगार इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते. आप ऑनलाइन या जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ अपने पास के CSC सेंटर पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
06:10 PM IST