जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्‍लान, ऐसे बढ़ाएंगे घाटी में निवेश

मोदी सरकार का फोकस जम्‍मू-कश्‍मीर के तेज विकास पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्‍मू-कश्‍मीर से विशेष दर्जा हटने के बाद पहली बार संबोधित किया था.
जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्‍लान, ऐसे बढ़ाएंगे घाटी में निवेश

प्रधानमंत्री मोदी राज्‍य में पहली इन्‍वेस्‍टर समिट (Investor Summit) का उद्घाटन कर सकते हैं. (Dna)

मोदी सरकार का फोकस जम्‍मू-कश्‍मीर के तेज विकास पर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्‍मू-कश्‍मीर से विशेष दर्जा हटने के बाद पहली बार संबोधित किया था. इस दौरान उन्‍होंने कहा था कि राज्‍य में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. 'जी बिजनेस' को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी राज्‍य में पहली इन्‍वेस्‍टर समिट (Investor Summit) का उद्घाटन कर सकते हैं.

सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को फाइनेंस मिनिस्‍ट्री के साथ देश के तमाम इंडस्‍ट्री दिग्गजों की बैठक हुई. इसमें जम्मू-कश्मीर में निवेश के मसले पर चर्चा हुई. इंडस्ट्री ने साफ किया की धारा 370 हटाने के बाद वहां निवेश के रास्‍ते खुल गए हैं. इंडस्ट्री लीडर अलग-अलग सेक्टर में निवेश करने के लिए जम्मू-कश्मीर का रुख करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि राज्‍य में टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, फ़ूड पार्क जैसे अहम सेक्टर में निवेश और रोडमैप को लेकर इंडस्ट्री बॉडी CII ने बाकायदा एजेंडा भी तैयार किया है. अक्टूबर-नवंबर में जम्मू कश्मीर में पहला इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर दो बातों पर गौर करने के बाद अंतिम मुहर लगेगी.
1- घटती में धारा 370 हटने के बाद शांति और सामान्य माहौल बनाए रखना
2- इन्वेस्टर समिट के लिए पीएम की उपलब्धता

पीएम ने गुरुवार को अपने संबोधन में कहा था कि देश के अन्य राज्यों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए अल्पसंख्यक कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा अब तक नहीं हो पाया. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह सिर्फ कागजों पर ही है. नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जम्मू-कश्मीर पुलिस को, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के समान सुविधाएं मिलें.

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