भगोड़े नीरव मोदी को फिर लगा तगड़ा झटका, जमानत याचिका चौथी बार खारिज
NIRAV MODI : नीरव ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. हीरा कारोबारी का प्रयास है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए.
नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति इंग्रिड सिमलर ने मंगलार को सुनवाई पूरी की थी. (रॉयटर्स)
नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति इंग्रिड सिमलर ने मंगलार को सुनवाई पूरी की थी. (रॉयटर्स)
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बार फिर जोरदार झटका लगा है. बुधवार को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. ऐसा चौथी बार हुआ है जब नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज हुई है. नीरव ने निचली अदालत के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. हीरा कारोबारी का प्रयास है कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए.
#BreakingNews | #London की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने चौथी बार खारिज की #NiravModi की जमानत अर्जी। pic.twitter.com/E0tWdK7Zdk
— Zee Business (@ZeeBusiness) June 12, 2019
नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति इंग्रिड सिमलर ने मंगलार को सुनवाई पूरी की थी. इससे पहले नीरव मोदी की कानूनी टीम ने न्यायमूर्ति सिमलर की अदालत के समक्ष दलील रखना शुरू किया था. उसकी टीम की कोशिश थी कि मोदी को न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रखने के मजिस्ट्रेटी अदालत के फैसले को पलट दिया जाए
एक दिन पहले ही पूरी हो गई थी सुनवाई
नीरव मोदी की कोशिश है कि पीएनबी के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसे भारत को न सौंपा जाए. भगोड़े कारोबारी की याचिका पर सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति इंग्रिड सिमलर ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली थी. न्यायमूर्ति इंग्रिड सिमलर ने मंगलवार को कहा था कि यह मामला अहम है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी. इसके साथ ही उन्होंने फैसला सुनाने के लिए बुधवार का दिन मुर्करर किया था.
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नीरव की जमानत अर्जी चौथी बार खारिज
इससे पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत नीरव मोदी की जमानत की अर्जी तीन बार खारिज कर चुकी है. इस तरह अब तक कुल चार बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. अदालत को लगता है कि जमानत मिलने पर नीरव ब्रिटेन से भाग सकता है. नीरव की वकील क्लेयर मोंटगोमरी ने उच्च न्यायालय में कहा था, 'हकीकत यह है कि नीरव मोदी विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन असांजे नहीं हैं, जिसने इक्वाडोर के दूतावास में शरण ली है, बल्कि सिर्फ एक साधारण भारतीय जौहरी है.'
जमानत पर छूटने के बाद भाग सकता है नीरव
मोंटगोमरी ने हाई कोर्ट में कहा था, 'हकीकत यह है कि नीरव मोदी कोई दुर्दांत अपराधी नहीं है जैसा कि भारत सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है. वह एक जौहरी हैं और उन्हें ईमानदार और विश्वसनीय माना जाता है.' न्यायमूर्ति सिमलर ने इस पर हस्तक्षेप करते हुए इस आशंका का संकेत दिया कि नीरव मोदी जमानत पर छूटने के बाद भाग सकता है. उन्होंने कहा मोदी के पास ब्रिटेन से भागने के साधन हैं और इस मामले में इस बात को ध्यान में रखना होगा. उन्होंने कहा कि 'काफी भारी भरकम रकम' का मामला है.
03:32 PM IST