Zomato-Swiggy जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए बदल गए नियम, अब मेन्यू के साथ इन चीजों की भी मिलेगी जानकारी
Food Labelling Rules: कस्टमर्स को उनके फूड के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए FSSAI ने 1 जुलाई से ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे जोमैटो, स्विगी आदि के लिए नियमों को बदल दिया है.
(Source: PTI)
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Food Labelling Rules: जोमैटो-स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए आज से नियम बदल गए हैं. कस्टमर्स को बेहतर नॉलेज देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे Zomato, Swiggy आदि को 1 जुलाई से फूड लेबलिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहा है. इसके तहत कस्टमर्स को फूड डिलीवर करते समय इन्हें पैकेट पर न्यूट्रिशन कंटेंट, कैलोरी और एलर्जी से संबंधित जानकारी देनी होगी.
बता दें कि नियम के मुताबिक, इन कंपनियों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस रेस्तरां/होटल का खाना वो डिलीवर कर रहे हैं, उस पर Nutritional Content, Calorie Value और Allergic content सम्बन्धी पूरी जानकारी हो.
ऐप पर भी मिलेगी जानकारी
FSSAI में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनोशी शर्मा (Inoshi Sharma) ने कहा कि Zomato, Swiggy जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपने मोबाइल ऐप समेत सभी प्लेटफॉर्म पर खाने में मौजूद कैलोरी, न्यूट्रिशन और एलर्जी संबंधित जानकारी देना जरूरी होगा. ऐसा नहीं करने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
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जनवरी में लागू हुआ था नियम
उन्होंने बताया कि FSSAI ने जनवरी 2022 में लाए अपने मेन्यू लेबलिंग रेगुलेशन में यह तय किया था कि जो बड़े होटल या रेस्टोरेंट जिनके 10 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, उनके लिए जरूरी था कि वह अपने मेन्यू में कैलोरी और एलर्जी को मेंशन करें. हालांकि FSSAI ने कहा कि लोग अब सिर्फ बाहर जाकर खाना नहीं खाते हैं. इसलिए इन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए 1 जुलाई से नए नियम लागू हो चुके हैं.
05:06 PM IST