Delhi me Lockdown: जानिए किन चीजों पर सरकार ने लगाई रोक, महंगा पड़ेगा लॉकडाउन तोड़ना
Delhi me Lockdown: कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है. लेकिन इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पहले की तरह छूट मिलेगी.
दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. (फोटो-DNA)
दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. (फोटो-DNA)
Delhi me Lockdown: कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है. लेकिन इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पहले की तरह ही छूट मिलेगी. यहां सभी तरह के सामाजिक और धार्मिक आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है. सरकार न कहा है कि लॉकडाउन तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-आवश्यक सेवाओं को लेकर जारी किए गए नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू के सभी ई-पास, लॉकडाउन के दौरान भी वैलिड रहेंगे.
-पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे दिल्ली मेट्रो, सरकारी बसें 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी. वहीं ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा और फट-फट सेवा को 2 सवारी के साथ आवाजाही की अनुमति दी गई है. मैक्सी कैब में 5 और RTV में 11 लोग आ-जा सकते हैं. ये सेवाएं उस दौरान ही चलेंगी जिसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले परमीशन दी है. वहीं उन लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी गई है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और उन्हें इसके लिए पास जारी किया गया है. किसी भी आम यात्री को इससे यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
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-दौरान शादी समारोह में अनुमति के बाद पहले की तरह 50 लोग शामिल हो सकते हैं. इसके लिए शादी का कार्ड या सॉफ्ट कॉपी दिखाना होगा. जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं.
-प्राइवेट ऑफिस और संस्थान जैसे दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मॉल, साप्ताहिक बाजार, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, थियेटर, रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे. इसके अलावा ऑडिटोरियम, Amusement park, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, असेंबली हॉल, गार्डन, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, नाई की दुकानों को भी बंद रहेंगे.
-आदेश के मुताबिक सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, भी कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे. वहीं जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन स्विमिंग पूल को इससे छूट दी गई है. निर्माण कार्य को भी बंद रखा जाएगा लेकिन जिन निर्माण स्थलों पर मजदूर रहकर काम कर रहे हैं उन्हें इससे छूट दी गई है.
-सभी राजनीतिक, सामाजिक, खेल, एंटरटेनमेंट, ऐकेडेमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्व-त्यौहार और इस तरह के आयोजन पर रोक लगा दी गई है.
-दिल्ली के सभी जिला मजिस्ट्रेट और सभी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी पुलिस कमिश्नर को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है. सिर्फ जरूरी सामानों और सेवाओं से जुड़े लोगों को ही इससे छूट दी गई है. दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने आदेश में कहा है कि कोई भी अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ DDMA के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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03:35 PM IST