Motor Vehicles Act: जुर्माना लगाने में हरियाणा और ओडिशा सबसे आगे, 5 दिन में वसूले 1.41 करोड़
बीते 4 दिनों में हरियाणा में 343 चालान काटे गये और 52.32 लाख रुपये जमा हुए. दिल्ली में नया कानून लागू होने के पहले ही दिन 3,900 चालान काटे गये.
संशोधित कानून के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई है जबकि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है.
संशोधित कानून के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई है जबकि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है.
1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है. इस एक्ट में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया गया है. और जिस दिन से यह नया एक्ट लागू हुआ है, देशभर में से ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारी-भरकम जुर्माना लगाने के समाचार मिल रहे हैं. यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाम लगाने के लिए बने नये कानून के अमल में आने के महज 5 दिनों में सिर्फ दो राज्यों हरियाणा और ओडिशा ने चलान के जरिये 1.41 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठा की है.
ओडिशा मोटर वाहन विभाग के मुताबिक, यातायात कानून का उल्लंघन करने को लेकर 4,080 चालान काटे गये जिससे 88.90 लाख रुपये जमा हुए. इसके साथ ही 46 वाहन जब्त किये गये. हरियाणा में इस दौरान 343 चालान काटे गये और 52.32 लाख रुपये जमा हुए. दिल्ली में नया कानून लागू होने के पहले ही दिन 3,900 चालान काटे गये.
नितिन गडकरी ने नए कानून को बताया सही
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के पीछे उद्देश्य लोगों को कानून का उल्लंघन करने से रोकना है. उन्होंने कहा कि जुर्माना राशि बढ़ाने का मकसद जुर्माने से धन जुटाना कतई नहीं है.
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गडकरी ने कहा कि जो भी कानून का पालन करेगा, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. कानून जुर्माना वसूलने के लिए नहीं लागू किया गया है. इसका मकसद यह है कि लोग यातायात नियमों को गंभीरता से लें और उनका उल्लंघन करने से बचें.
जुर्माना में हुआ इजाफा
संसद ने नये कानून को 31 जुलाई को मंजूरी दी थी. राष्ट्रपति ने नौ अगस्त को इस कानून को सहमति प्रदान की जिसके बाद यह एक सितंबर से देश भर में लागू हुआ. संशोधित कानून के तहत शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई है जबकि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के लिए जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है.
08:48 PM IST