प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम की सब्सिडी समय पर जारी करें राज्य, क्लेम होगा आसान
खासकर उन राज्यों पर ध्यान देने को कहा जिन्होंने योजना को खरीफ मौसम 2020 में अमल में नहीं लाया ताकि किसानों के सभी लंबित बकाये का पेंमेंट जितनी जल्दी हो जाए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने राज्यों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रीमियम की सब्सिडी समय पर जारी करने पर जोर दिया ताकि इसके तहत दावों का निपटान समय पर सुनिश्चित हो सके. पीटीआई की खबर के मुताबिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए वित्त मंत्री ने जागरुकता अभियान चलाने की जरूरत पर बल दिया. इससे किसानों को योजना के बारे में जानकारी मिल सकेगी जो अब सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है.
एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, सीतारमण ने सुझाव दिया कि जिन राज्यों में सब्सिडी पेंडिंग है, वहां पर इस पर लगातार नजर रखी जाए और जरूरी कदम उठाए जाएं. उन्होंने खासकर उन राज्यों पर ध्यान देने को कहा जिन्होंने योजना को खरीफ मौसम 2020 में अमल में नहीं लाया ताकि किसानों के सभी लंबित बकाये का पेंमेंट जितनी जल्दी हो जाए.
इस मौके पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने फसल बीमा योजना की 2016 से शुरुआत और चुनौतियों के बारे में जानकारी दी. विभाग ने मौजूदा खरीफ मौसम में योजना में बदलाव के बाद इसके अमल की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी.
बैठक में वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा, कृषि सचिव संजय अग्रवाल और दोनों मंत्रालयों के सीनियर अधिकारी मौजूद थे. इसके अलावा बैंकों तथा योजना को क्रियान्वित कर रही जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे.
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फसल बीमा योजना के तहत व्याक फ सल बीमा उपलब्ध कराया जाता है. इसमें प्रीमियम खरीफ फसल के लिये 2 प्रतिशत और रबी फसल के लिये 1.5 प्रतिशत है. बागवानी और कॉमर्शियल फसलों के लिए 5 प्रतिशत है. अब चूंकि योजना स्वैच्छिक हो गई है, ऐसे में इंश्योरेंस ‘कवरेज’ घटता जा रहा है. इसको लेकर चिंता जताई जा रही है.
07:50 AM IST