Aadhaar-Voter ID Link: घर बैठे आसानी से वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो सकता है आधार, जानें स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस
Aadhaar-Voter ID Link: चुनाव आयोग वोटर्स को अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए प्रमोट करती है. इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है. आइए जानिए इसका पूरा प्रोसेस.
Aadhaar-Voter ID Link: आधार कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. इसे कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम, ट्रेवल टिकट, बैंक अकाउंट खुलवाने, वैक्सीनेशन से लेकर कई बड़े काम शामिल हैं. लेकिन अब इसे आप वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर सकते हैं. आप घर बैठे बड़ी आसानी से अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं किन स्मार्ट तरीकों से आप बड़ी आसानी से अपने Aadhaar को Voter ID से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आप कुछ आसान से स्टेप्स फॉलो करने होंगे.
ऑनलाइन लिंक का प्रोसेस है बेहद आसान
- वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद लॉग इन पर क्लिक करें. यहां आपको रजिस्टर एज़ न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने को कहा जाएगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को डालते ही एक नया पेज खुल जाएगा.
- यहां आपको मांगी गई सारी डिटेल्स भरनी होगी. इसे सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.सारी जानकारी सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा.
- आपका वोटर आईडी आधार से लिंक हुआ है या नहीं इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप एकनॉलेजमेंट नंबर का उपयोग कर सकते हैं.
एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
आप चाहें तो सिर्फ एसएमएस के जरिए भी आधार और वोटर आईडी को लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 166 या 51969 पर एक मैसेज भेजना होगा. इस मैसेज को भेजते समय आपको ECLINK स्पेस ईपीआईसी नंबर स्पेस आधार नंबर टाइप करना होगा. इसके अलावा आप चाहें तो टोलफ्री नंबर 1950 पर कॉल करके भी इस काम को पूरा कर सकते हैं. ऐसे में आपको फोन पर आधार कार्ड का नंबर और वोटर आईडी की डिटेल्स देनी होगी.
ऑफलाइन Aadhaar-Voter ID ऐसे लिंक करें
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आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराने के लिए ऑफलाइन भी प्रक्रिया है. इसके लिए आपको अपने आधार और वोटर आईडी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बीएलओ को देनी होगी. हर राज्य में बीएलओ की ओर से समय-समय पर कैंप लगाए जाते हैं. इस कैंप के दौरान आप बीएलओ को दस्तावेज सौंप सकते हैं. इसके बाद लिंकिंग के बारे में आपको बीएलओ की ओर से सूचना दी जाएगी.
02:35 PM IST