आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना होगा अनिवार्य, सरकार ला रही कानून
आधार लिंकेज से आप अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना बायोमेट्रिक्स नहीं बदल सकते. न तो आईरिस और न ही उंगलियों के निशान.
कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)
कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (फाइल फोटो)
सरकार जल्द ही आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना अनिवार्य कर देगी. यह बात केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक कार्यक्रम में कही. कानून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, "हम जल्द ही एक कानून लाने जा रहे हैं जो आधार को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना अनिवार्य कर देगा." प्रसाद ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चल रही 106 वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात की जानकारी दी. केंद्र के 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के बारे में बताते हुए मंत्री ने दावा किया कि इसने शहरी-ग्रामीण विभाजन को खत्म कर दिया है.
लिंकेज की आवश्यकता पर जोर
"वर्तमान में, ऐसा क्या होता है कि दोषी व्यक्ति जो दुर्घटना का कारण बनता है, वह घटनास्थल से भाग जाता है और एक डुप्लिकेट लाइसेंस प्राप्त करता है. इससे उसे स्केच-मुक्त होने में मदद मिलती है. हालांकि, आधार लिंकेज से आप अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन आप अपना बायोमेट्रिक्स नहीं बदल सकते. न तो आईरिस और न ही उंगलियों के निशान. इसलिए जब आप डुप्लिकेट लाइसेंस के लिए जाते हैं, तो सिस्टम कहेगा कि इस व्यक्ति के पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है और इसे नया नहीं दिया जाना चाहिए, "प्रसाद ने लिंकेज की आवश्यकता बताते हुए यह बात कही.
भारत की डिजिटल प्रोफाइल
एक शक्ति प्रस्तुति के माध्यम से, प्रसाद ने कहा, "यह भारत का डिजिटल प्रोफाइल है - 123 करोड़ आधार कार्ड, 121 करोड़ मोबाइल फोन, 44.6 करोड़ स्मार्टफोन, 56 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता, ई-कॉमर्स में 51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. भारत में 130 करोड़ की आबादी है. ”उन्होंने यह भी कहा कि देश में डिजिटल भुगतान लेन-देन 2017-18 में कई गुना बढ़कर 2,070 करोड़ रुपये हो गया है.
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एक करोड़ रुपये तक का जुर्माने का प्रस्ताव
सरकार ने हाल ही में आधार कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया है. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी कंपनी द्वारा नियमों के उल्लंघन का सिलसिला जारी रहता है तो एक करोड़ रुपये के अतिरिक्त उन पर प्रतिदिन 10 लाख रुपये अतिरिक्त का जुर्माना लगाने का भी प्रस्ताव है.
(इनपुट एजेंसी से)
07:50 PM IST