बजट 2022: घर खरीदारों के बड़ी खबर! होम लोन छूट का दायरा बढ़ा सकती है सरकार, रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा बूस्ट
Union Budget 2022: बजट में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है. इनमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ा है. होम लोन लेने वालों को इससे फायदा मिलेगा.
Union Budget 2022: बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. अलग-अलग सेक्टर्स की डिमांड भी आने शुरू हो गई है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो आम जनता से लेकर दिग्गज कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रीज की नजरें उन पर होंगी. सबसे बड़ा इंतजार टैक्सपेयर्स को है. पिछले कई साल से इनकम टैक्स स्लैब में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. सूत्रों की मानें तो उनके लिए इस साल कई तोहफे मिल सकते हैं. इसमें होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट से शामिल है.
बढ़ सकता है अतिरिक्त छूट का दायरा
बजट 2022 में कोरोना महामारी के चलते मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बूस्ट देने की तैयारी है. होम लोन पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड लाने के लिए सरकार कदम उठा सकती है. सूत्रों का कहना है कि सरकार बजट 2022 में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट को एक साल के लिए बढ़ा सकती है. बता दें, सेक्शन 80EEA के तहत 45 लाख रुपए तक के मकान पर 1.5 लाख रुपए की होम लोन के ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है.
होम लोन पर अभी कितनी है छूट?
- अभी होम लोन पर अलग-अलग प्रावधानों के तहत करीब 5 लाख रुपए के भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है.
- इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के लोन प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट दी जाती है.
- सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है.
- अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहला मकान खरीदने वालों को सेक्शन 80EEA के तहत 45 लाख रुपए तक की कीमत वाले घर के होम लोन ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक अतिरिक्त छूट दी जाती है.
- सेक्शन 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन की ब्याज पर 50,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट है.
नोट: 80EE का फायदा लेने वालों को 80EEA के तहत मिलने वाली छूट का फायदा नहीं मिलता है.
Section 80EEA: 1.5 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा डिडक्शन
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मोदी सरकार ने बजट 2019 में इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़कर होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती के लिए प्रावधान किया था. उस समय इसका फायदा उन्हीं होम बॉयर्स के लिए था, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. लेकिन, बजट 2020 में इसकी डेडलाइन को एक साल के लिए बढ़ाया गया. इसी तरह, बजट 2021 में एक बार फिर इसे एक साल का एक्सटेंशन मिला. मार्च 2022 तक होम लोन (Home Loan) लेने वाले टैक्सपेयर 80EEA में टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं. सूत्रों की मानें तो सरकार इस साल भी इस छूट को आगे एक साल के लिए बढ़ा सकती है.
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इंडस्ट्री की क्या है मांग?
रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों के मुताबिक, बजट में अगर लोगों को होम लोन पर छूट, ब्याज सब्सिडी, GST कटौती, रियल एस्टेट को इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा देने जैसे कदम उठाए गए तो यह पूरे समूचे हाउसिंग सेक्टर में तेजी लाने वाले कदम साबित हो सकते हैं. FICCI ने भी यह मांग की है कि होम लोन पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी को आगे बढ़ाया जाए.
11:44 AM IST