लॉकडाउन 2.0: गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, जानिए क्या-क्या बंद रहेंगे, किसे मिली छूट
19 दिन के इस लॉकडाउन में कई नियमों को सख्त किया गया है तो कुछ रियायतें भी दी गई हैं. गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ी गाइडलाइंस (MHA Guidelines) जारी कर दी हैं. गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगे और न ट्रेन और न ही मेट्रो और बस.
पहले लॉकडाउन में जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी.
पहले लॉकडाउन में जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 14 अप्रैल को खत्म हुए लॉकडाउन (Lockdown) को बढ़ा दिया है. अब 15 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा. 19 दिन के इस लॉकडाउन में कई नियमों को सख्त किया गया है तो कुछ रियायतें भी दी गई हैं. गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ी गाइडलाइंस (MHA Guidelines) जारी कर दी हैं. गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगे और न ट्रेन और न ही मेट्रो और बस. पहले लॉकडाउन में जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी. वहीं, कुछ सेक्टर्स में इस बार भी छूट दी गई है. साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है.
मनरेगा, कृषि से जुड़े कामों में छूट
गृह मंत्रालय की तरफ से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजी गई गाइडलाइन में कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी गई है. मनरेगा के तहत काम होगा. हालांकि, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी. सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी. सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
क्या-क्या बंद रहेंगे
- डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट
- ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए)
- एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर
- इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि
- होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे.
- किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है.
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किसे-किसे मिली रियायत
- आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा
- SEZ में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा
- कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है.
- ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी.
- केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.
- बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है.
- आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत
- आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लिनिक खुले रहेंगे.
- APMC से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी.
- पेट्रोल पंप खुल रहेंगे.
- कुरियर सर्विस को काम करने की इजाजत दी गई.
किसानों को दी राहत
नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है. किसानों को अपनी फसल काटने और बुआई की छूट दी गई है. एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है. मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है. मनरेगा से जुड़े काम जारी रहेंगे. राज्य सरकार की तरफ किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी छूट दी गई है.
हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं
कोरोना वायरस की चपेट में आए हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.
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20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी रियायत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सम्बोधित करते हुए कहा था कि जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें कुछ छूट दी जा सकती है. हालांकि, इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी. रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे.
12:23 PM IST