GST Council Meeting:मंथली जीएसटी पेमेंट फॉर्म में बदलाव पर होगा विचार, फर्जी बिल पर लगेगी रोक, जानें किन पर होगी चर्चा
GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल के इस कदम से फर्जी बिलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. जीएसटीआर-3बी फाइलिंग की प्रक्रिया भी आसान होगी.
इन बदलावों से जीएसटीआर-3बी में यूजर्स की तरफ से जानकारी देने की जरूरत न्यूनतम रह जाएगी.
इन बदलावों से जीएसटीआर-3बी में यूजर्स की तरफ से जानकारी देने की जरूरत न्यूनतम रह जाएगी.
GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल अगले सप्ताह होने वाली अपनी मीटिंग में मासिक टैक्स पेमेंट फॉर्म ‘जीएसटीआर-3बी’ (GSTR-3B) में बदलाव करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. इसमें ऑटोमैटिक सेल्स रिटर्न से संबंधित आपूर्ति आंकड़ें और टैक्स पेमेंट टेबल शामिल होगा जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा. जीएसटी काउंसिल (GST Council) के इस कदम से फर्जी बिलों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. दरअसल विक्रेता जीएसटीआर-1 में ज्यादा बिक्री दिखाते हैं जिससे खरीदार इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा कर सकें लेकिन जीएसटीआर-3बी में कम बिक्री दिखाते हैं ताकि जीएसटी देनदारी कम रहे.
जीएसटीआर-3बी फाइलिंग प्रक्रिया आसान होगी
खबर के मुताबिक, करदाताओं के लिए मौजूदा जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) में इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट ऑटोमैटिक तैयार होते हैं जो बी2बी (कंपनियों के बीच) आपूर्तियों पर आधारित होते हैं. इसमें जीएसटीआर-ए और 3बी में विसंगति पाए जाने पर उसे रेखांकित भी किया जाता है. जीएसटी परिषद की विधि समिति ने जिन बदलावों का प्रस्ताव दिया है उनके मुताबिक जीएसटीआर-1 से मूल्यों की ऑटोमैटिक कैलकुलेशन जीएसटीआर-3बी (GSTR-3B) में होगी और इस तरह करदाताओं और कर अधिकारियों के लिए यह और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि इन बदलावों से जीएसटीआर-3बी में यूजर्स की तरफ से जानकारी देने की जरूरत न्यूनतम रह जाएगी और जीएसटीआर-3बी फाइलिंग की प्रक्रिया भी आसान होगी.
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इन पर भी काउंसिल कर सकता है विचार
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की मीटिंग में इस बार ओस्टोमी उपकरण, सभी आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण,मिरर पॉलिशिंग के बिना नापा पत्थर/टाइल पर जीएसटी की दरों को घटाकर 5 प्रतिशत करने पर विचार हो सकता है. इसके अलावा बिल्ली और कुत्ते के भोजन को छोड़कर दाल/दालों जैसे चिल्का,खंडा और चूरी आदि की पिसाई के सभी सब प्रोडक्ट्स पर 5 प्रतिशत की समान जीएसटी दर की घोषणा की जा सकती है. इसके अलावा, निजी संस्थाओं द्वारा कुछ रक्षा आयातों पर मूल सीमा शुल्क और IGST से छूट की बात हो सकती है,बशर्ते कि आखिरी यूजर्स भारतीय सशस्त्र बल हों.
05:00 PM IST