GST Return deadline: सरकार ने GST सालाना रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई, कारोबारियों को राहत
GST annual return filing deadline: सरकार ने कारोबारियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सालाना रिटर्न फाइल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है.
(Representational)
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GST annual return filing deadline: सरकार ने कारोबारियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सालाना रिटर्न फाइल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी है. अब कारोबारी 28 फरवरी तक अब जीएसटी सालाना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने ट्वीट कर बताया कि FY20-21 के लिए GSTR 9 और GSTR-9C फाइल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी, 2022 कर दी गई है.
The due date for furnishing annual return in FORM GSTR-9 & self-certified reconciliation statement in FORM GSTR-9C for the financial year 2020-21 has been extended from 31.12.2021 to 28.02.2022. Notification No.40/2021-Central Tax dated 29.12.2021 to this effect has been issued. pic.twitter.com/0USdsoIMET
— CBIC (@cbic_india) December 29, 2021
GSTR 9 एक सालाना रिटर्न है. जीसएटी में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर साल इसे फाइल करते हैं. इसमें अलग-अलग टैक्स हेड या आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई की डिटेल शामिल होती है. वहीं, GSTR-9C ऑडिटेड सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट और GSTR-9 के बीच मिलान का स्टेटमेंट होता है. ऐसे टैक्सपेयर जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है.
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ITR ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन भी बढ़ी
इससे पहले सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन की डेडलाइन भी बढ़ा दी. ऐसे टैक्सपेयर जिन्होंने वित्त वर्ष 2020 के लिए आईटीआर वेरिफाई नहीं किया है, वे 28 फरवरी 2022 तक पूरा कर सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक डिजिटल सिग्नेचर के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने पर उसका आधार ओटीपी, नेटबैंकिंग, डीमैट खाते के जरिए भेजे गए कोड, पूर्व-मान्य बैंक खाते या एटीएम से वेरिफिकेशन करना होता है. यह वेरिफिकेशन रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर करना जरूरी है.
12:19 PM IST