किसानों के लिए सुनहरा मौका, फल-फूल की खेती करने के लिए सरकार दे रही ₹1 लाख, ऐसे उठाएं फायदा
Sarkari Yojana: इस योजना के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में किसी एक उद्यानिक फसल खेती करने पर किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा. किसान इस स्कीम का फायदा उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं.
Sarkari Yojana: गांव की बागवानी, हमारे गौरव की कहानी. किसानों की आदमनी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने कई सारी योजनाएं शुरू की है. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने उद्यानिक क्लस्टर विकास योजना (Horticultural Cluster Development Scheme) शुरू की है. इस योजना के तहत गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में किसी एक उद्यानिक फसल खेती करने पर किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान मिलेगा. किसान इस स्कीम का फायदा उठाकर अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं.
उद्यानिक फसल
उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग बिहार सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट किया है. इसके मुताबिक, उद्यानिक फसल में अमरूद, आंवला, नींबू, बेल, पपीता, गेंदा फूल, ड्रैगन फ्रूट, लेमन ग्रास और स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है.
ये भी पढ़ें- Business Idea: प्याज स्टोरेज हाउस खोलकर करें कमाई, सरकार से पाएं ₹4.50 लाख, ऐसे करें आवदेन
कितना मिलेगा अनुदान
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
उद्यान निदेशालय के मुताबिक, किसानों को गांव में न्यूनतम 25 एकड़ में किसी भी एक उद्यानिक फसल की खेती करना है. इस पर किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान 65:35 के दो किस्तों में उपलब्ध हो.
यहां करें आवेदन
उद्यानिक क्लस्टर विकास योजना का फायदा कई किसान मिलकर आवेदन कर सकते हैं. स्टॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के लिए 1 लाख प्रति एकड़ की अतिरिक्त सहायता मिलेगी. इसके अलावा, प्रशिक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, उत्पाद परिवहन के लिए वाहन, अच्छी किस्म की पौध सामाग्री, मार्केटिंग सहायता, बाजार की सुविधा, पैकेजिंग की सुविधा, पौधा संरक्षण, एक क्लस्टर-एक मार्गदर्शक, संग्रहण की सुविधा आदि योजनाओं में भी प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी.
योजना का फायदा लेने के लिए विभागीय साइट https://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध 'उद्यानिकी क्लस्टर विकास योजना' के लिए 'आवेदन करें' लिंक पर जाएं और जरूरी डीटेल भरते हुए आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर संबंधित सहायता निदेशक, उद्यान और मुख्यालय स्तर पर संपर्क कर सकते हैं.
12:45 PM IST