उद्यमी बनने का सपना होगा पूरा! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी ₹10 लाख, लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम

CM Entrepreneur Scheme: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (CM Entrepreneur Scheme) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 15 सितंबर से आवेदन शुरू किया है. आवेदन 30 सितंबर तक लिए जाएंगे.
उद्यमी बनने का सपना होगा पूरा! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार देगी ₹10 लाख, लाभ लेने के लिए करना होगा ये काम

CM Entrepreneur Scheme: आपके उद्यमी बनने का सपना पूरा होगा. बिहार सरकार उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (CM Entrepreneur Scheme) के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 15 सितंबर से आवेदन शुरू किया है. आवेदन 30 सितंबर तक लिए जाएंगे. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभाग द्वारा लाभार्थियों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जा सकता है.

8000 आवेदनों का चयन

चालू वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 आवेदनों का चयन कैटेगरी A,B,C के रूप में किया जाएगा. अलग-अलग कैटेगरी में उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

  • कैटेगरी- (A)- 58 प्रोजेक्ट्स के लिए 4000 लाभुकों का चयन
  • कैटेगरी- (B)- लेदर और टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और अन्य क्षेत्र के लिए 24 प्रोजेक्ट्स के लिए 3500 लाभुकों का चयन
  • कैटेगरी- (C)- बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र में मात्र लेदर और टेक्सटाइल क्षेत्र के 5 प्रोजेक्ट्स के लिए 500 लाभुकों का चयन

लगा सकते हैं ये यूनिट्स

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मदद लेकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी कई तरह की यूनिट्स को लगाया जा सकता है. इसमें आइसक्रीम फैक्ट्री, आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन, कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन, जैम-जेली व सास प्रोडक्शन यूनिट, पोहा प्रोडक्शन यूनिट, तेल मिल, दाल मिल, बेकरी उत्पाद, फ्रूट जूस यूनिट, हनी प्रोसेसिंग, मखाना प्रोसेसिंग, मसाला उत्पादन, व फूड आन व्हील्स और ढाबा आदि शामिल है.

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वैसे छोटे-छोटे उत्पादों की उत्पादन इकाई को भी शुरू किए जाने को भी मदद मिलेगी जो सामान्य तौर पर बाहर से आते हैं. इनमें स्पोर्ट्स जूता, स्टैबलाइजर, डिस्पोजेबल डाइपर, हास्पिटल बेड, ट्राली आदि शामिल है.

आवेदन की शर्ते

  • आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष हो
  • न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 या इंटरमीडिएट/ आई.टी.आई/ पोलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष हो
  • मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ जनजाति उद्यमी योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति के पुरुष/महिला ही आवेदन करने के पात्र होंगे
  • मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष/महिला ही आवेदन करने के पात्र होंगे
  • मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत केवल सामान्य और पिछड़ा वर्ग (BC-2) के पुरुष आवेदन करने के पात्र होंगे
  • मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत सभी वर्ग की महिला आवेदन करने के लिए पात्र होंगी

CM Udyami Yojana

₹5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन और 5 लाख तक की सब्सिडी

इस 10 लाख रुपए की राशि में 5 लाख रुपए सब्सिडी (Subsidy) दी जाती है और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में होता है. इसे 7 वर्षों में चुकाना होता है. किस क्षेत्र में उद्यमिता के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी यह भी उद्योग विभाग ने तय किया हुआ है. लाभुकों के चयन के बाद प्रति यूनिट प्रशिक्षण पर राज्य सरकार की तरफ से 25,000 रुपए खर्च किए जाएंगे.

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