Life Insurance: लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिना IRDAI की मंजूरी के भी हो सकेंगे लॉन्च, ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे
Life Insurance: अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के सभी प्रोडक्ट राइडर समेत बाजार में लॉन्च होने से पहले इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की मंजूरी लेना जरूरी है.
हेल्थ मोटर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को भी मिली है ये राहत. (PIXABAY)
हेल्थ मोटर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को भी मिली है ये राहत. (PIXABAY)
Life Insurance: हेल्थ मोटर और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के बाद अब लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) प्रोडक्ट भी इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) की मंजूरी के बिना लॉन्च किए जा सकेंगे.यूज एंड फाइल के नियम को इंश्योरेंस रेगुलेटर ने जनरल इंश्योरेंस के बाद अब लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के लिए भी मंजूर कर दिया है.यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां अपने प्रोडक्ट को रेगुलेटर से मंजूरी लेने से पहले ही बाजार में उतार पाएगी.
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अभी आईआरडीए की मंजूरी लेना जरूरी
खबर के मुताबिक, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में यूज एंड फाइल में इंडिविजुअल सेविंग इंडिविजुअल पेंशन प्रोडक्ट और एन्यूटी प्रोडक्ट को तुरंत बाजार में लॉन्च करने के दायरे से बाहर रखा गया है बाकी सभी लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) इंडस्ट्री के प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनियां IRDAI की मंजूरी के बिना बाजार में उतार सकती है. अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के सभी प्रोडक्ट राइडर समेत बाजार में लॉन्च होने से पहले इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए की मंजूरी लेना जरूरी है.
ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे
अभी तक इंश्योरेंस सेक्टर में फाइल एंड यूज का चलन था.यानी पहले प्रोडक्ट (Life Insurance Products) को तैयार करके इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई (IRDAI) से मंजूर करवाना पड़ता था फिर बाद में बाजार में लॉन्च किया जाता था. लेकिन प्रक्रिया को आसान बनाने, प्रोडक्ट को जल्दी बाजार में लॉन्च करने और ग्राहकों को ज्यादा विकल्प देने के मकसद से अब इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इसे यूज एंड फाइल कर दिया है. यानी प्रोडक्ट को पहले बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा और उसके बाद रेगुलेटर को प्रोडक्ट के बारे में सूचित किया जाएगा.
प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी का गठन करना होगा
हर इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड को प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी का गठन करना होगा और उस कमेटी में कंपनी अपॉइंटेड एचुरी,चीफ मार्केटिंग ऑफिसर,चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और सीनियर मैनेजमेंट के लोग होंगे. प्रोडक्ट मैनेजमेंट कमिटी की प्रोडक्ट (Life Insurance Products) को दी गई मंजूरी काफी होगी और उसके बाद रेगुलेटर की मंजूरी लिए बिना ही प्रोडक्ट को बाजार में उतारा जा सकेगा
07:38 PM IST