दिल्ली में 9 सिंतबर से खुलेंगे बार और पब, उप-राज्यपाल ने दी मंजूरी
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पब और बार को फिर से खोलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
उप-राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही DDMA ने पब और बार संचालन के लिए एसओपी भी जारी कर दी है.
उप-राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही DDMA ने पब और बार संचालन के लिए एसओपी भी जारी कर दी है.
राजधानी दिल्ली (Delhi) में बार और पब 9 सितंबर से खुलेंगे. फिलहाल इन्हें 30 सितंबर तक ट्रायल पर खोला जाएगा. इस दौरान पब और बार (Bars and Pubs) की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी. समीक्षा के बाद इन्हें आगे खोलने का फैसला लिया जाएगा.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (Lieutenant Governor Anil Baijal) ने पब और बार को फिर से खोलने के दिल्ली सरकार (Delhi Government) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
उप-राज्यपाल से मंजूरी के बाद अब 9 सितंबर से दिल्ली के होटल, रेस्तरां और क्लब पहले की तरह शराब परोस सकेंगे. होटल, पब और बार (Bars and Pubs) चलाने वालों को केंद्र की गाइडलाइनों का पालन करना होगा.
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Delhi Disaster Management Authority issues Standard Operating Procedure for operationalisation of bars in Delhi.
— ANI (@ANI) September 3, 2020
SOP states bars in containment zones to remain closed, only asymptomatic staff/customers allowed entry & not more than 50% of approved seating capacity to be allowed https://t.co/LDgUlK4Mxu
उप-राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने पब और बार संचालन के लिए एसओपी भी जारी कर दी है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
- कंटेनमेंट जोन में स्थित बार और पब को बंद ही रखा जाएगा.
- केवल बिना लक्षणों वाले लोगों को ही बार में एंट्री दी जाएगी.
- पब या बार में केवल 50 फीसदी सीटों के इस्तेमाल की अनुमति होगी.
- बार, होटल या पब में 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए.
- पब या बार में आने वालों के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.
- होटलों में 65 वर्ष से अधिक के लोगों या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की एंट्री नहीं होगी.
08:10 PM IST