JCB और रोड रोलर चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं, सड़क मंत्रालय ने बताई ये वजह
केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत भारी-भरकम मशीनरी मोटर वाहन की परिभाषा में नहीं आते हैं.
राज्य सरकार सड़क निर्माण में लगी मशीनरियों के लिए वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दबाव नहीं डाल सकती.
राज्य सरकार सड़क निर्माण में लगी मशीनरियों के लिए वे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दबाव नहीं डाल सकती.
सड़क निर्माण में लगी भारी-भरकम मशीनरियों को चलाने के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है और न ही मशीनों का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है. सड़क परिवहन मंत्रालय (Road Ministry) ने राज्य सरकारों से साफ कहा है कि सड़क निर्माण के कामों में लगी मशीनरियों के संचालन के लिए वे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव नहीं डाल सकती हैं.
केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा कि सड़क निर्माण के कामों में लगे अर्थ मूविंग वाहन जैसे जेसीबी मशीन, रोड रोलर, डंपर, लोडर, चट्टान तोड़ने वाली जैसी भारी-भरकम मशीनों का मोटर वाहन कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर न दें. सरकार ने साफ कहा है कि इन मशीनों को चलाने वालों के लिए लाइसेंस की भी अनिवार्यता नहीं है. क्योंकि ये मशीनें मोटर वाहन एक्ट के तहत वाहन की श्रेणी में नहीं आती हैं.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Road Ministry) ने एक बयान जारी कर बताया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत भारी-भरकम मशीनरी मोटर वाहन की परिभाषा में नहीं आते हैं. इसलिए मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसी मशीनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस पर जोर न देने को कहा है.
Road Ministry advises States to not to insist upon registration/driving licence for road building&rehabilitation equipment&heavy earth moving machineries. Heavy road making machinery is not a motor vehicle&isn't covered under Motor Vehicles Act:Ministry of Road Transport&Highways
— ANI (@ANI) July 14, 2020
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अर्थ मूविंग मशीन
अर्थ मूविंग मशीन यानी भारी-भरकम मशीनरी में सड़क निर्माण में लगे वाहन आते हैं. इनमें डंपर, लोडर, ड्रिल मास्ट, क्रेन, बुलडोजर, मोटर ग्रेडर, रोड रोलर और राक ब्रेकर जैसी मशीनरी आती हैं.
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Fastag की जानकारी
केंद्र ने फास्टैग के बारे में भी हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया था. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग की डीटेल लेने के निर्देश दिए हैं.
इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि यह वाहन FASTag भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल करता है या नहीं.
03:45 PM IST