Rajasthan Day 2023: इंटरकास्ट मैरिज पर यहां सरकार दे रही है 10 लाख रुपए, अप्लाई करते हैं तो ये शर्त करनी होगी पूरी
आज राजस्थान दिवस (Rajasthan Day 2023) के मौके पर आपको बताते हैं राजस्थान की उस स्कीम के बारे में जिसमें इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. यहां जानिए स्कीम की डीटेल्स.
इंटरकास्ट मैरिज पर यहां सरकार दे रही है 10 लाख रुपए, अप्लाई करते हैं तो ये शर्त करनी होगी पूरी (Source- Freepik)
इंटरकास्ट मैरिज पर यहां सरकार दे रही है 10 लाख रुपए, अप्लाई करते हैं तो ये शर्त करनी होगी पूरी (Source- Freepik)
अगर आप राजस्थान के निवासी हैं और इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार इंटरकास्ट मैरिज के लिए 10 लाख रुपए दे रही है. ये राशि राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department) द्वारा संचालित डॉ. सविता अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम (Savita Ambedkar Inter Caste Marriage Scheme) के तहत दी जाती है, ताकि अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा दिया जा सके. पहले ये राशि 5 लाख रुपए थी, जिसे कुछ दिनों पहले ही बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है. आज राजस्थान दिवस (Rajasthan Day 2023) के मौके पर आइए आपको बताते हैं कि क्या है अंतरजातीय विवाह योजना और इसके लिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई.
जानिए क्या है राजस्थान सरकार की स्कीम
डॉ. सविता बेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम तहत अगर कोई दलित युवक या युवती किसी सवर्ण हिंदू युवक या युवती से अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे राजस्थान सरकार की तरफ से उसे अब 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी. इस स्कीम के तहत मिलने वाले 10 लाख रुपए दो हिस्सों में बांटा जाएगा. 5 लाख रुपए कपल के जॉइंट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और बाकी के 5 लाख की रकम को 8 वर्ष के लिए फिक्सड डिपॉजिट में रखा जाएगा.
क्या हैं शर्तें
- सरकार की इस स्कीम का फायदा लेने के लिए वर और वधू राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए.
- दोनों अविवाहित होने चाहिए और दोनों में से किसी की भी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- वर और वधू में से किसी पर भी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए.
- इंटरकास्ट मैरिज करने वाले कपल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण या अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा.
- दोनों की जॉइंट इनकम 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदन के साथ कपल में से जो भी दलित समुदाय का है, उसका जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है.
कैसे करें आवेदन
अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के पात्र हैं तो आप सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको विभागीय SJMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. स्कीम की विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र www.sje.rajasthan.gov.in पर आपको आसानी से मिल जाएगा. शादी के 1 महीने के भीतर आवेदन करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है.
50 हजार से शुरू की गई थी स्कीम
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राजस्थान सरकार की इस स्कीम को साल 2006 में शुरू किया गया था. उस समय इसकी प्रोत्साहन राशि 50 हजार रुपए थी, जिसे 2013 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया था. अब एक बार फिर से प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है.
02:14 PM IST