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Har Ghar Tiranga, Do's and Dont's of Flag Hoisting: भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है. पिछले साल की तरह इस साल भी भारत सरकार ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम मोदी ने सभी से अपने घर की छत, बालकनी पर तिरंग फहराने की अपील की है. साथ ही इसकी फोटो शेयर करनी की भी अपील की है. यदि आप भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा ले रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है.
राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 की धारा 3.23 राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन के दुरुपयोग के बारे में बताती है. घर पर तिरंगा फहराने के लिए कुछ खास नियम होते हैं. इसे सबसे पहला होता है तिरंगा का साइज. झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए. वहीं, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए. अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए. नियमों के बदलने के बाद आप इसे 24 घंटे और 365 दिनों तक बिना रोकटोक लगा सकते हैं.
घर पर यदि तिरंगा फहरा रहे हैं तो फटा और मैला तिरंगा न फहराएं. यदि किसी कारण आपका तिरंगा फट जाता है तो उसे एकांत में जाकर नष्ट कर दें. इसके अलावा तिरंगे के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए. साथ ही इस पर कुछ भी छपा नहीं होना चाहिए. यदि आपके घर पर तिरंगे के अलावा कोई अन्य ध्वज भी फहराया हुआ है तो ध्यान रखें कि वह तिरंगे से ऊंचा न रखा जाए. साथ ही ये तिरंगे के बराबर भी न हो.
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सबसे अहम बात स्वतंत्रता दिवस के बाद अपनी छत या बालकनी से तिरंगे को उतार दें और तह करके रख दें. याद रखें कि किसी भी स्थित में झंडा जमीन से नहीं छूना चाहिए. झंडे के किसी भी हिस्से को यदि जलाया जाता है या उसे नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके लिए तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है.