निजी जानकारी चोरी करने वाले पर लगेगा तगड़ा जुर्माना, सरकार ने बिल में किया प्रावधान
आपका सोशल नेटवर्किंग साइट (Social Networking Site) Facebook, Whatsapp पर बना अकाउंट और सिक्योर होने वाला है. क्योंकि सरकार जल्द ही पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (Personal Data Protection) पर कानून बनाने वाली है.
सरकार संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018 पेश करने की योजना बना रही है. (Dna)
सरकार संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018 पेश करने की योजना बना रही है. (Dna)
आपका सोशल नेटवर्किंग साइट (Social Networking Site) Facebook, Whatsapp पर बना अकाउंट और सिक्योर होने वाला है. क्योंकि सरकार जल्द ही पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (Personal Data Protection) पर कानून बनाने वाली है. आपको बता दें कि सरकार इस बिल का मसौदा (Draft) पहले ही तैयार कर चुकी है और इसे सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में रखा जा सकता है.
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद पहले ही कह चुके हैं कि सरकार संसद में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018 पेश करने की योजना बना रही है. सरकार ने विधेयक का मसौदा बीते साल ही जारी किया था.
बिल की खास बात
इस विधेयक के अनुसार, गोपनीयता भंग करने के मामले में फर्म पर 15 करोड़ का जुर्माना या फिर फर्म को अपने टर्नओवर का चार प्रतिशत जुर्माना देना होगा.
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कंपनियों ने किया विरोध
बिल के ड्राफ्ट पर कई MNC प्रौद्योगिकी कंपनियों ने विरोध जताया था. उनका कहना था कि इससे देश में उनके कारोबार पर उल्टा असर पड़ेगा. साथ ही इसके संचालन की लागत भी बढ़ेगी. हालांकि अभी आखिरी मसौदे के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है.
Whatsapp पर जासूसी
बीते दिनों में यूजर की निजी जानकारी थर्ड पार्टी को बेचे जाने या इस्तेमाल के लिए दिए जाने के कई मामले सामने आए हैं. इनमें ताजा मामला WhatsApp डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भंग होने का है. इस पर लोगों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और देश में डेटा सुरक्षा का मुद्दा उठने लगा.
06:05 PM IST