Netflix, Amazon Prime समेत सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर सख्त लगाम, जानिए सरकार का प्लान
केंद्र सरकार ने OTT, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी हैं. (PIB Image)
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी हैं. (PIB Image)
OTT platform rules 2021: अभिव्यक्ति और मीडिया की आजादी के नाम पर कभी भ्रामक तो कभी अश्लीलता फैसले या फिर कभी किसी की आस्था, किसी के धर्म या किसी की निजता में सेंध लागने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार ने नकेल कसी है. केंद्र सरकार ने OTT, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी कीं. उन्होंने कहा कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी हैं.
प्रकाश जावडेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही सामग्री को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं. इस बार संसद के बजट सत्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म की शिकायतों से जुड़े 50 प्रश्न पूछे गए.
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उन्होंने कहा कि देशभर से आ रही शिकायतों के लेकर वे तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास गए और उनसे बातचीत की. सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन बनाने को कहा, लेकिन किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया.
We have decided to have 3 tier mechanism for OTT platforms;
— PIB India (@PIB_India) February 25, 2021
▪️OTT and Digital news media have to disclosed their details
▪️Grievance redressal system for Digital and OTT platforms
▪️Self regulatory body headed by retired SC or HC judge
Union Minister @PrakashJavdekar pic.twitter.com/6QdCK44yxA
केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा कि मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है. प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल बनी हुई है, फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन OTT के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है. इसलिए एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए. उन्होंने कहा कि न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म को झूठ और अफवाह फैलाने का कोई हक नहीं है.
सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार का चला चाबुक, जानिए क्या होंगे नए नियम#OTTguidelines #OTT #SOCIALMEDIAGUIDELINES #SocialMedia @Daanish_Anand pic.twitter.com/2kEZbE9ml0
— Zee Business (@ZeeBusiness) February 25, 2021
OTT प्लेटफॉर्म पर लगी लगाम
1- कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल ऑफिसर जरूरी.
2- केंद्र के नोटिस पर 72 घंटे में करनी होगी कार्रवाई.
3- शिकायतों और कार्रवाई का ब्यौरा 6 महीने में देना जरूरी.
4- दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट को कैटेगरी में बांटा जाए.
5- OTT कंटेंट की पांच कैटेगरी बनाई जाएंगी.
6- उम्र के हिसाब से U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, और A कैटेगरी होगी.
7- सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी बनानी होगी.
8-एथिक्स कोड टीवी, सिनेमा जैसा ही होगा.
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05:29 PM IST