मोबाइल सिग्नल बूस्टर के खिलाफ सेल्यूलर ऑपरेटर्स ने टेलीकॉम विभाग से लगाई गुहार
देश में सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों की ओर से ही बूस्टर लगाए जा सकते हैं. बूस्टर लगाने के लिए भी टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस लेना होता है. इसलिए निजी बूस्टर लगाना पूरी तरह से अवैध है.
निजी तौर पर लगाए गए बूस्टर सभी नेटवर्क को प्रभावित करते हैं. बूस्टर से अन्य कंपनियों के नेटवर्क डिस्टर्व हो जाते हैं तथा अन्य लोगों को परेशानी होती है.
निजी तौर पर लगाए गए बूस्टर सभी नेटवर्क को प्रभावित करते हैं. बूस्टर से अन्य कंपनियों के नेटवर्क डिस्टर्व हो जाते हैं तथा अन्य लोगों को परेशानी होती है.
दूरसंचार उद्योग से जुड़ी कंपनियों के संगठन सीओएआई ने प्रतिबंधों के बावजूद कई ई-वाणिज्य वेबसाइटों पर मोबाइल सिग्नल बूस्टर एवं रिपीटर की खुलेआम बिक्री को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग से हस्तक्षेप का आग्रह किया है.
मोबाइल सेवा प्रदाताओं के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने दूरसंचार विभाग से कहा है कि इस तरह के गैर-कानूनी सामानों की बिक्री से ना सिर्फ नियमों का उल्लंघन होता है बल्कि सेवा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है.
सीओएआई ने ई-वाणिज्य कंपनियों से दूरसंचार सिग्नल बूस्टरों की बिक्री रोकने का आग्रह किया था और इसका आंशिक असर भी देखने को मिला. संगठन के मुताबिक उसकी अपील के बाद कुछ वेबसाइट ने ऐसे सामानों को अपने आनलाइन मंच से हटा लिया है लेकिन कुछ अब भी उनकी बिक्री कर रहे हैं.
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बूस्टर लगाना है अवैध
निजी तौर पर लगाए गए बूस्टर सभी नेटवर्क को प्रभावित करते हैं. बूस्टर से अन्य कंपनियों के नेटवर्क डिस्टर्व हो जाते हैं तथा अन्य लोगों को परेशानी होती है. देश में सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों की ओर से ही बूस्टर लगाए जा सकते हैं. बूस्टर लगाने के लिए भी टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस लेना होता है. इसलिए निजी बूस्टर लगाना पूरी तरह से अवैध है.
(इनपुट भाषा से)
06:32 PM IST