इन्वेस्टवर्स के लिए जरूरी खबर! शेयर बाजार में लगाने जा रहे हैं पैसा? 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा Demat Account- ये है वजह
Share Market Update: जो लोग Share Bazaar में पैसा लगाते हैं, उनकों 31 मार्च से पहले-पहले KYC अपडेट कराना जरूरी होगा. वरना उनका डीमैट और टेड्रिंग अकाउंट (Demat and Trading Account) डीएक्टिवेट हो जाएगा.
Share Market Update: अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद जरूरी है. दरअसल जो लोग Share Bazaar में पैसा लगाते हैं, उनकों 31 मार्च से पहले-पहले KYC अपडेट कराना जरूरी होगा. वरना उनका डीमैट और टेड्रिंग अकाउंट (Demat and Trading Account) डीएक्टिवेट हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे कराएं अपडेट.
31 मार्च तक KYC करें अपडेट
डिपॉजिटरीज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSD) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया था कि,'अकाउंट होल्डर्स को KYC अपडेट कराने के लिए अपनी 6 जानकारियां देनी होंगी. इसमें- नाम, एड्रेस, PAN, मोबाइल नंबर, E-Mail ID और इनकम रेंज शामिल है.
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अपडेट करें ये 6 KYC डिटेल
बता दें 1 जून 2021 के बाद खोले गए नए अकाउंट्स के लिए सभी 6 जानकारियां बेहद जरूरी कर दी गई हैं.ऐसे में करंट अकाउंट्स के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने डिपॉजिटर्स से कहा है कि, 'वो सभी 6 KYC को अपडेट करें और जहां जरूरी हो क्लाइंट्स सूचित करें कि वो इसे अपडेट करें.
PAN को करें वेरिफाई
इस सर्कुलर में कहा गया है कि सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए क्लाइंट्स की ओर से PAN जमा करने की अनिवार्यता स्वीकृत छूट के साथ जारी रहेगी, निवेशकों से कहा गया है कि वो PAN कार्ड को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर वेरिफाई कर लें. अगर PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो PAN कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा.
ये जानकारियां भी अपडेट करें
सभी अकाउंटहोल्डरों को अलग से मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस देना होगा. हालांकि लिखित डेक्लेरेशन देने के बाद खाताधारक अपने परिवार को मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस अपडेट कर सकता है. परिवार से आशय खुद, जीवनसाथी, निर्भर माता-पिता और बच्चों से है.
परिवार की जानकारी भी करें अपडेट
अगर आपके 1 से ज्यादा Demat Account हैं और उसमें एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट है, तो उस होल्डर को मोबाईल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करने के लिए 15 दिन का नोटिस मिलेगा. इसमें परिवार की भी पूरी जानकारी अपडेट करनी होगी, जिसके बदलाव के लिए फॉर्म या रिक्वेस्ट लेटर जमा करना होगा. अगर किसी भी अकाउंट होल्डर ने ये काम नहीं किया, तो उसके अकाउंट को नॉन-कंप्लायंट्स (Non-Compliants) में डाल दिया जाएगा.
अकाउंटहोल्डर्स को डिपॉजिटर्स को अपनी Income Range, Individual और Non-Individual रूप में अलग अलग बतानी होगी. इंडिविजु्अल्स के लिए इनकम रेंज 1 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की रेंज वाले शामिल हैं. जबकि नॉन इंडिविजुअल की रेंज 1 करोड़ रुपये से ऊपर तक की है.
11:55 AM IST