SEBI का एक और एक्शन! इन लोगों पर ठोका ₹55 लाख का जुर्माना, जानिए क्या रही वजह
SEBI Penalty on 11 Entity of Rs 55 Lakh: सेबी ने अपने आदेश में बताया कि ये 11 एंटिटी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में अनुचित ट्रेड्स किए हैं, जिसकी वजह से सेबी (SEBI) ने इनके खिलाफ 55 लाख रुपए का जुर्माना बनाया है.
SEBI Penalty on 11 Entity of Rs 55 Lakh: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 11 एंटिटी पर बड़ा एक्शन लिया है. सेबी ने इन 11 एंटिटी पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि ये 11 एंटिटी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स सेगमेंट में अनुचित ट्रेड्स किए हैं, जिसकी वजह से सेबी (SEBI) ने इनके खिलाफ 55 लाख रुपए का जुर्माना बनाया है. सेबी ने इन 11 एंटिटी को अलग-अलग आदेश जारी किया है और सभी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. इन 11 एंटिटी में Shilpa Chhabra, Shreya Kumari, Sharad Shivnarayan Kasat, Shri Krishan Goyal HUF, Shailesh Singh Prem Singh Negi, Shashank Tekriwal, Sheetal Gupta और Shri Ram Commodities शामिल हैं.
इन लोगों पर लिया एक्शन
इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने Raisoni Securities, Welkin Investment Consultants और Shankar Barter Pvt Ltd के खिलाफ भी एक्शन लिया है और इन पर पेनाल्टी लगाई है.
अप्रैल 2014-सितंबर 2015 के बीच जांच की
बता दें कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बड़े स्तर पर BSE पर मौजूद इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स में रिवर्सल ट्रेड देखे थे, जिससे एक्सचेंज पर आर्टिफिशियल वॉल्यूम बनने लगा था. इसके बाद मार्केट रेगुलेशन अप्रैल 2014 से लेकर सितंबर 2015 तक कुछ निश्चित एंटिटी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जांच की. इस जांच में सेबी को इस रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में पता चला.
PFUTP नियमों का उल्लंघन
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सेबी ने अपनी जांच में पाया कि ये वही 10 एंटिटी हैं, जिन्होंने रिवर्सल ट्रेड्स की प्रक्रिया में भागीदारी की. बता दें कि रिवर्सल ट्रेड्स का नेचर कथित तौर पर अनुचित होता है क्योंकि ये ट्रेडिंग के नॉर्मल कोर्स में एग्जीक्यूट किए जाते हैं. रेगुलेटर ने बताया कि आर्टिफिशियल वॉल्यूम में ट्रेडिंग के दौरान ये गलत और भ्रामक उपस्थिति दर्ज कराते हैं. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इस तरह की एक्टिविटी से इन 5 लोगों ने PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) नियमों का उल्लंघन किया है.
सेबी ने पहले भी इन लोगों पर लिया एक्शन
सेबी ने 10 अलग-अलग आदेश जारी किए थे. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने Auroplus Marketing Pvt Ltd, Baba Iron Industries, Atlantic Invest Advisory, Avinash V Mehta HUF, Navneet Agarwal and Sons HUF, Neeraj Gandhi HUF और Athwani Shrichand पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
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08:36 AM IST