इन्वेस्टर की मृत्यु को लेकर SEBI ने बनाया सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड नियम, शेयर ट्रांसमिशन में नहीं होगी दिक्कत
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने इन्वेस्टर्स की मृत्यु के वेरिफिकेशन को लेकर नया सेंट्रलाइज्ड नियम जारी किया है, जिससे नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को शेयर ट्रांसमिशन में दिक्कत नहीं होगी.
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI इन्वेस्टर्स की मृत्यु के बाद इसकी सूचना और वेरिफिकेशन को लेकर एक नया सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लेकर आएगी, जिससे नॉमिनी या ज्वाइंट होल्डर को शेयर ट्रांसमिशन में दिक्कत नहीं होगी. नए नियम के मुताबिक ये KYC (Know Your Customer) के जरिए होगा. इसके साथ ही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ऑपरेशन के नॉर्म्स तय किए हैं. इसमें रेगुलेशन के दायरे में आने वाले यूनिट्स और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के दायित्व शामिल हैं, जिनका इन्वेस्टर्स या अकाउंट होल्डर के साथ आमना-सामना होता है.
जनवरी, 2024 से लागू होगा नियम
SEBI ने मंगलवार को एक सर्कुलर में कहा कि ये नई व्यवस्था एक जनवरी, 2024 से लागू की जाएगी. SEBI ने कहा कि अगर लिस्टेड कंपनियां भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले अपने निवेशकों को इस तरह की केंद्रीकृत व्यवस्था तक पहुंच प्रदान कराने की इच्छुक हैं, वे अपने RTA (रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट) के माध्यम से केवाईसी पंजीकरण एजेंसी (KRA) के बीच संपर्क सुविधा का इंतजाम कर सकती हैं.
डेथ सर्टिफिकेट और पैन की होगी जरूरत
किसी निवेशक के निधन के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद, संबंधित मध्यस्थ को नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी से पैन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा. उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र को सत्यापित करना होगा. मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद संबंधित मध्यस्थ को, सत्यापन के उसी दिन केवाईसी पंजीकरण एजेंसी को केवाईसी संशोधन के लिये अनुरोध देना होगा.
सभी असेट्स को किया जाएगा ब्लॉक
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
उसे मृत्यु प्रमाण पत्र सत्यापित होने के बारे में भी जानकारी देने के साथ संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करना होगा. इसके अलावा, मध्यस्थ को मृतक निवेशक के खाते में पैसे की निकासी से जुड़े लेन-देन को ‘ब्लॉक’ करना होगा. यदि मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, तो संबंधित मध्यस्थ को सूचना के अगले कार्यदिवस तक केवाईसी पंजीकरण एजेंसी व्यवस्था में केवाईसी संशोधन अनुरोध जमा करना होगा और यह बताना होगा कि निवेशक की मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई और पुष्टि की प्रतीक्षा है.
सेबी ने कहा कि केवाईसी पंजीकरण एजेंसी, मध्यस्थ से केवाईसी संशोधन अनुरोध प्राप्त होने के बाद अगले कार्यदिवस तक स्वतंत्र रूप से सत्यापन करेगी. उसके बाद केवाईसी रिकॉर्ड अद्यतन करेगा और उसके बारे में सभी मध्यस्थों को जानकारी देगा.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
09:38 PM IST