SEBI ने उठाया बड़ा कदम, म्यूचुअल फंड्स 1 जुलाई तक नई स्कीम नहीं कर पाएंगे लॉन्च
Sebi bans mutual fund scheme: सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के अनुरोध के बाद खातों की 'पूलिंग' बंद करने की समयसीमा एक जुलाई तक बढ़ा दी है.
एक अप्रैल से लागू होना था नियम. (फोटो सोर्स- पीटीआई फोटो)
एक अप्रैल से लागू होना था नियम. (फोटो सोर्स- पीटीआई फोटो)
Sebi bans mutual fund scheme: सेबी (Stock Exchange Board of India) ने म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) हाउस को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. म्यूचुअल फंडों (Mutual Funds) के संगठन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (AMFI) को एक लेटर भेजकर सेबी ने 1 जुलाई 2022 तक नई स्कीम लॉन्च नहीं कर पाने की बात कही है.
सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के अनुरोध के बाद खातों की 'पूलिंग' बंद करने की समयसीमा एक जुलाई तक बढ़ा दी है. म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एएमएफआई ने एक बयान में कहा कि म्यूचुअल फंड उद्योग ने इस अवधि के दौरान नए फंड की पेशकश (एनएफओ) को भी फिलहाल 'होल्ड' पर रखने पर सहमति व्यक्त की है.
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एक अप्रैल से लागू होना था नियम
इससे पहले म्यूचुअल फंड्स उद्योग को यह नियम एक अप्रैल से लागू करना था. एएमएफआई के अनुसार फंड खातों की पूलिंग व्यवस्था बंद करने की समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य निवेशकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए एक कुशल प्रौद्योगिकी और सुचारू परिवर्तन की सुविधा प्रदान करना है.
खातों की पूलिंग को बंद करने की समयसीमा बढ़ाई गई
म्यूचुअल फंड उद्योग के साथ चर्चा और सहमति बनने के बाद सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए खातों की पूलिंग को बंद करने की समयसीमा एक जुलाई, 2022 तक की बढ़ा दी है. एएमएफआई ने बताया कि उद्योग के निवेशकों के हित में उच्च स्तर की परिचालन दक्षता लाने और म्यूचुअल फंड अभिदान तथा मोचन के कुशल कामकाज के उद्देश्य से यह समयसीमा बढ़ाई गई है.
07:29 PM IST