ट्रेन चलने पर चेन खींचने पर बढ़ सकती है आपकी मुश्किल, जानिए क्या है सजा
रेलवे की ओर से रलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. इसके साथ ही रेलगाड़ी के चलने पर बिना किसी उचित कारण के चेन खींचने वालों पर भी सख्ती शुरू की गई है. देश भर में अभियान चला कर ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो बिना उचित कारण के चेन खींचते हैं.
भारतीय रेलवे की ओर से चलती ट्रेन में चेन खींचने वालों पर सख्ती के लिए अभियान शुरू किया गया है (फाइल फोटो)
भारतीय रेलवे की ओर से चलती ट्रेन में चेन खींचने वालों पर सख्ती के लिए अभियान शुरू किया गया है (फाइल फोटो)
रेलवे की ओर से रलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. इसके साथ ही रेलगाड़ी के चलने पर बिना किसी उचित कारण के चेन खींचने वालों पर भी सख्ती शुरू की गई है. देश भर में अभियान चला कर ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो बिना उचित कारण के चेन खींचते हैं.
चेन खींचने पर लगेगा भारी जुर्माना
अब तक चेन खींचने पर पड़ने जाने पर 1000 रुपये जुर्माना दे कर छूट जाते थे. लेकिन अब रेलवे की ओर से सख्ती की जा रही है. यदि आब कोई बिना कारण के चेन खींचते पकड़ा जाता है तो उसे 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है; वहीं चेन खींचने पर आरपीएफ की ओर से आरोपी को रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा. मजिस्ट्रेट रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी आरोपी को सजा या जुर्माना सुना सकता है.
जून में शुरू हुआ अभियान
रेलवे की ओर से जून महीने से देश भर में अभियान चला कर चेन खींचने वालों को पकड़ा जा रहा है. रेल मंत्री ने जून में बैठक कर रेलगाड़ियों को समय से चलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए जिसके बाद देश भर में यह अभियान शुरू किया गया.
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अब तक है ये नियम
रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत अब तक चेन पुलिंग करने पर पकड़े जाने पर आरोपी पर अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना या एक साल तक की सजा का प्रावधान है.लेकिन अब आरपीएफ के जांच अधिकारियों की ओर से वाणिज्य विभाग को केस की डिटेल भेजकर होने वाले नुकसान का ब्यौरा मांगता मांगा जाता है. इस ब्योरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रेलवे को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी अनुरोध किया जाता है.
11:21 AM IST