टिकट दलाल से रेलवे का टिकट खरीदने पर हो सकती है जेल, जानिए क्या है नियम

यदि आपने किसी टिकट दलाल की मदद से कनफर्म टिकट प्राप्त कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि आपका सफर आरामदायक होगा. तो ऐसा नहीं है. दरअसल रेलवे का टिकट किसी दलाल के जरिए खरीदा जाना गैरकानूनी है और टिकट खरीदने वाले पर भी कार्रवाई की जा सकती है. आइये जानते हैं क्या है नियम.
टिकट दलाल से रेलवे का टिकट खरीदने पर हो सकती है जेल, जानिए क्या है नियम

टिकट दलाल से रेल टिकट खरीदने पर बढ़ सकती है मुश्किल (फाइल फोटो)

यदि आपने किसी टिकट दलाल की मदद से कनफर्म टिकट प्राप्त कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि आपका सफर आरामदायक होगा. तो ऐसा नहीं है. दरअसल रेलवे का टिकट किसी दलाल के जरिए खरीदा जाना गैरकानूनी है और टिकट खरीदने वाले पर भी कार्रवाई की जा सकती है. आइये जानते हैं क्या है नियम.

दलाल से टिकट खरीदना है अपराध
रेल यात्रा के लिए किसी दलाल से टिकट खरीदना रेलवे अधिनियम की धार 142 (2) के तहत एक दंडनीय अपराध है. यदि कोई यात्री किसी टिकट दलाल से टिकट खरीदता है और रेलवे की जांच के दौरान इस यात्री को पकड़ा जाता है तो उसे तीन महीने की जेल या 500 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है. ये दोनों सजाएं भी एक साथ दी जा सकती हैं.

किसी और के टिकट पर न करें यात्रा
यदि कोई टिकट दलाल या कोई आपका जानने वाला आपको किसी और के टिकट पर आपको यात्रा करने को कहता है तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए. क्योंकि पकड़े जाने पर आपकी मुश्किल बढ़ जाएगी. पहले तो रेलवे को आपको बेटिक यात्री मानेगी. इसके बाद जांच में आए परिणामों के आधार पर आप पर कार्रवाई हो सकती है.

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तुरंत करें शिकायत
यदि आप किसी व्यक्ति या टिकट दलाल को ट्रेन का टिकट बेचते हुए देखते हैं जिसे जिसे रेलवे ने टिकट बेचने के लिए मान्य न किया हो तो ऐसे व्यक्ति की सूचना आपको तुरंत रेलवे को देनी चाहिए. आप आरपीएफ या ड्यूटी पर तैनात रेलवे के किसी कर्मचारी को इसकी सूचना दे सकते हैं.

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