आम आदमी को भी मिलता है रेलवे में 'कोटा', जानिए आप कैसे उठा सकते हैं फायदा
रेलवे में लगातार सुधार हो रहे हैं. पिछले कुछ समय में टिकट सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ही यात्रियों की सुविधा पर खास जोर दिया गया है.
रेलवे में ऐसे कई कोटे हैं, जिनका इस्तेमाल आम आदमी भी कर सकता है. (फोटो: PTI)
रेलवे में ऐसे कई कोटे हैं, जिनका इस्तेमाल आम आदमी भी कर सकता है. (फोटो: PTI)
रेलवे में लगातार सुधार हो रहे हैं. पिछले कुछ समय में टिकट सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ ही यात्रियों की सुविधा पर खास जोर दिया गया है. लेकिन, 2-3 महीने पहले टिकट करवाने वाले यात्रियों को भी अक्सर वेटिंग में सफर करना पड़ जाता है. लेकिन, वेटिंग टिकट को भी कन्फर्म कराया जा सकता है. यह सिर्फ रेलवे में लगने वाले कोटे के जरिए संभव है. यात्रियों को लगता है कि केवल VVIP या नेता-मंत्रियों के टिकट ही कोटे के तहत कंफर्म होते हैं. लेकिन, रेलवे में ऐसे कई कोटे हैं, जिनका इस्तेमाल आम आदमी भी कर सकता है.
कोटे से मिलता है कन्फर्म टिकट
आम यात्री भी इस कोटे के तहत रिजर्वेशन करवाकर ट्रेन में कंफर्म टिकट पा सकते हैं. सामान्य प्रक्रिया के तहत रिजर्वेशन करवाने पर जो नियम लागू होते हैं, वही नियम कोटा के तहत रिजर्वेशन करवाने के लिए भी हैं. आप जिस भी कोटा की कैटेगरी में आ रहे हैं, उससे रिलेटेड डॉक्युमेंट्स प्रूफ के तौर पर जमा करना होते हैं.
अलग-अलग कोटा के तहत ऑनलाइन भी बुकिंग करवाई जा सकती है. कुछ श्रेणियों में रेलवे टिकट पर कन्सेशन भी देता है. गंभीर बीमारी जैसे कैंसर या इससे तरह की दूसरी बीमारी वाले यात्रियों के लिए भी कोटा होता है.
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SS: सीनियर सिटीजन कोटा
किसे मिलता है: सीनियर सिटीजन कोटा 60 साल से ऊपर के पुरुष या 58 साल से ऊपर की महिला यात्री को दिया जाता है.
क्या चाहिए होगा: इस कोटे के लिए यात्री को अपना बर्थ या सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट जमा कराना होगा.
HQ: हाई ऑफिशल या हेडक्वॉर्टर कोटा
किसे मिलता है: रेल अधिकारी, ब्यूरोक्रेटस, हाई रैंक ऑफिसर्स और अन्य VIPs को इस कोटे के तहत यात्रा की छूट होती है.
क्या चाहिए होगा: संबंधित पद पर होने का प्रूफ देना होता है. यह कोटा पहले आओ, पहले पाओ और सीनियरटी के आधार पर मिलता है.
FT: फॉरेन टूरिस्ट कोटा
किसे मिलता है: विदेशों से आए लोगों को यह कोटा दिया जाता है.
क्या चाहिए होगा: पासपोर्ट, वीजा और उनके देश का आईडी प्रूफ.
DF: डिफेंस कोटा
किसे मिलता है: आर्मी (नेवी, एयरफोर्स और थल सेना) सीआरपीएफ जैसी कोई भी स्पेशल फोर्स या भारतीय डिफेंस सर्विसेज के वर्तमान या रिटायर्ड कर्मचारियों को यह कोटा मिलता है.
क्या चाहिए होगा: डिफेंस आईडी प्रूफ और नंबर या वारंट या फॉर्म डी.
PH: पार्लियामेंट हाउस कोटा
किसे मिलता है: पार्लियामेंट सदस्यों को यह कोटा मिलता है. केंद्र या राज्य सरकारों के मंत्री. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और विधायक भी इस कोटे में सफर कर सकते हैं.
क्या चाहिए होगा: पद से संबंधित सरकार द्वारा जारी हुआ आईडी कार्ड या सर्टिफिकेट.
LD: लेडीज कोटा
किसे मिलता है: 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला. प्रेगनेंट महिला के केस में उम्र की पाबंदी नहीं.
जिन ट्रेनों में लेडीज कोटे के तहत 6 या उससे ज्यादा सीट होती है. उनमें उम्र की पाबंदी नहीं रहती.
HP: हैंडिकैप कोटा
किसे मिलता है: 40% या उससे ज्यादा प्रतिशत वाले फिजिकली हैंडिकैप यात्रियों को यह कोटा दिया जाता है.
क्या चाहिए होगा: रेलवे की ओर से जारी किया गया हैंडिकैप सर्टिफिकेट.
इस कोटे के तहत ट्रेनों में प्रति कोच न्यूनतम 2 सीट हैंडिकैप्स के लिए होती है. इस कोटे में टिकट कराने पर 75 फीसदी तक कम किराया लगता है.
DP: ड्यूटी पास कोटा
किसे मिलता है: सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए ट्रैवल करने वाले रेलवे कर्मचारियों को यह कोटा मिलता है.
क्या चाहिए होगा: पास की कॉपी और ऑन ड्यूटी प्रूफ.
क्लासवाइज 1AC, एक्जीक्यूटिव क्लास चेयर कार, 2AC, 3AC, चेयरकार, स्लीपर, और सेकंड स्लीपर में क्रमश: 4, 4, 6, 16, 4, 20 और 20 सीटें इस कोटे के तहत अधिकतर ट्रेनों में होती हैं.
RS: रोड साइड या रिमोट लोकेशन कोटा
बड़े स्टेशनों के बीच जो स्टेशन कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क (पैसेंजर्स रिजर्वेशन सिस्टम) से न जुडे़ हों वहां इस कोटे में रिजर्वेशन होता है. अधिकतर एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में इस कोटे के तहत अलग से सीटें रहती हैं.
RE: रेल इम्प्लाई या प्रिविलेज कोटा
किसे मिलता है: रेल कर्मचारियों और उनके परिवार को नॉन ऑफिशियल यात्रा के लिए.
क्या चाहिए होगा: रेलवे पास या प्रिविलेज पास की कॉपी.
YU: युवा कोटा
किसे मिलता है: 15 से 45 साल के बीच के बेरोजगार लोगों को.
क्या चाहिए होगा: बर्थ सर्टिफिकेट, नरेगा के तहत या सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट. देश में कई रूट्स पर इस कोटे वाली युवा एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं.
11:10 AM IST