लॉकडाउन के चलते ड्यूटी पर नहीं पहुंचने वाले रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत, जारी हुआ आदेश
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 के चलते देशभर में किए गए 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन के चलते ड्यूटी पर होते हुए ऑफिस नहीं आ पा रहा है या छुट्टी से वापस ड्यूटी पर नहीं आ पा रहा है तो इन विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी की छुट्टी को स्पेशल कैजुअल लीव माना जाए.
लॉकडाउन के दौरान रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत (फाइल फोटो)
लॉकडाउन के दौरान रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत (फाइल फोटो)
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी covid 19 के चलते देशभर में किए गए 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई कर्मचारी लॉकडाउन के चलते ड्यूटी पर होते हुए ऑफिस नहीं आ पा रहा है या छुट्टी से वापस ड्यूटी पर नहीं आ पा रहा है तो इन विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी की छुट्टी को स्पेशल कैजुअल लीव माना जाए.
रेलवे ने दी बड़ी राहत
रेलवे की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत अगर रेलवे बोर्ड ने किसी सेवा के लिए कोई खास निर्देश न दिया हो ऐसे में सभी विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कर्मचारी के लॉकडाउन के चलते ड्यूटी पर न पहुंचने पर स्पेशल कैजुअल लीव दे सकते हैं. इस बात का ध्यान रखे जाने की जरूरत है कि कर्मचारी की ओर से स्पेशल कैजुअल वील के लिए जो कारण बताए जाएं वो तर्कसंगत हों.
इन परिस्थितियों में मिल सकती है स्पेशल कैजुअल लीव
- अगर कोई कर्मचारी तीन मील या पांच किलोमीटर से अधिक दूरी से ऑफिस आता है और परिवहन सेवाएं बंद हो से वो ऑफिस नहीं आ पा रहा है तो उसे इस सुविधा का लाभ मिल सकता है.
- वहीं अगर किसी इलाके में हालात असामान्य हों और कर्फ्यू लगा हो और आफिस पहुंच पाना कठिन हो ऐसे में कर्मचारी को राहत मिल सकती है.
- अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर आउट ऑफ स्टेशन गया हो और ट्रेनें कैंसिल हो जाने के चलते वापस नहीं आ पा रहा है तो उसे भी राहत मिल सकती है.
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रेलवे ने कर्मचारियों को दिए ये निर्देश
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के खतरे को देखते हुए अपने कर्मचरियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं. इसके तहत कर्मचारियों को अपनी वेतन (Salary), भत्ते (allowances)और अन्य किसी तरह की समस्या को लेकर शिकायत दर्ज कराने या किसी तरह के आवेदन के लिए कार्मिक विभाग (personnel department) जाने की जरूरत नहीं है. कर्मचारी अपनी इन तरह की समस्याओं को कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए हेल्पलाइन नम्बर या मेल आईडी के जरिए दर्ज करा सकते हैं
ऐसे दर्ज कराएं अपनी शिकाय
रेलवे के दिल्ली मंडल (Delhi Division) ने शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नम्बर (Helpline number) 9717648347 जारी किया है. वहीं शिकायत मेल करने के लिए मेल आईडी egrsdlidivn.nr@gmail.com और http://samadhaan.railapp.in/ का इस्तेमाल कर सकते हैं. रेलवे ने ये व्यवस्था 4 अप्रैल 2020 तक के लिए की गई है.
03:12 PM IST