मोटर बीमा के नए नियम के क्या हैं आपके लिए मायने, जानें क्या बदल गया
जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 1 सितंबर 2018 से नई कार के लिए और दोपहिया वाहनों के लिए सिर्फ लंबे समय के लिए थर्ड पार्टी कवर की पेशकश करें.
अब कवर 15 लाख रुपये का होना अनिवार्य है.
अब कवर 15 लाख रुपये का होना अनिवार्य है.
अगर आपने इस साल नई कार या दोपहिया वाहन खरीदी है तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. मोटर बीमा को लेकर इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए. भारत के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 1 सितंबर 2018 से नई कार के लिए और दोपहिया वाहनों के लिए सिर्फ लंबे समय के लिए थर्ड पार्टी कवर की पेशकश करें.
लंबी अवधि में मोटर कवर
बीमा नियामक ने सुप्रीम कोर्ट के 6 जुलाई 2018 के उस फैसले के बाद यह निर्देश जारी किया है जिसमें नई कार और दोपहिया वाहनों के लिए क्रमश: तीन साल और पांच साल के लिए थर्ड पार्टी कवर अनिवार्य करने का आदेश दिया था. बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रेसिडेंट और कंट्री हेड (मोटर बिजनेस) गुरनीश खुराना कहते हैं कि इससे यह फायदा होगा कि हर साल पॉलिसी को रिन्यू कराने की जो भागम-भाग लगी रहती थी, उससे निजात मिलेगी. हालांकि इडलवीज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीईओ अनूप राउ कहते हैं कि हालांकि नियम में बदलाव से उपभोक्ताओं पर लागत बढ़ने का आया भार और विकल्प की आजादी की कमी एक विषय जरूर है.
पर्सनल एक्सीडेंटल कवर
फ्यूचर जेनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रिंसिपल ऑफिसर श्रीराज देशपांडे कहते हैं कि बीमा नियामक ने ऑनर ड्राइवर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट समएश्योर्ड कवर में बढ़ोतरी के निर्देश दिये हैं. इसके तहत कहा गया है कि अब कवर 15 लाख रुपये का होना अनिवार्य है. पहले चार पहिया वाहनों के लिए 2 लाख रुपये था और दोपहिया वाहनों के लिए 1 लाख रुपये था. लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, अब संबंधित प्रीमियम में दोपहिया वाहनों के लिए 50 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये बढ़ा दिया गया है.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
पॉलिसी के पहले साल से नियम लागू
बीमा नियामक के नए निर्देश के बाद दोनों नियम पॉलिसी के पहले साल से ही लागू होंगे. जानकारों का मानना है कि नए नियम के लागू होने से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं में नुकसान या निधन के बदले बेहतर कवर मिलेगा. इसलिए नई कार या दोपहिया वाहन खरीदनें वालों को मोटर बीमा में हुए इस बदलाव की जानकारी बेहद जरूरी है.
11:50 AM IST