Tax Saving FD : जानिए SBI, ICICI Bank और HDFC Bank के क्या हैं डिपॉजिट रेट्स और इसके नफा-नुकसान
अभी हाल ही में SBI, ICICI Bank और HDFC Bank सहित कई बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट की जमा दरों में बढ़ोतरी की है. आइए, इनकी जमा दरों के साथ ही यह भी जानते हैं कि Tax Saving FDs के फायदे-नुकसान क्या हैं.
जानिए SBI, ICICI Bank और HDFC Bank के Tax Saving FDs की क्या हैं ब्याज दरें (Pic : Pixabay.com)
जानिए SBI, ICICI Bank और HDFC Bank के Tax Saving FDs की क्या हैं ब्याज दरें (Pic : Pixabay.com)
Tax Saving के लिए बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट भी काफी काम के हैं. खास तौर से उनलोगों के लिए जो रिस्क नहीं उठाना चाहते और अपने पैसे लंबे समय तक के लिए लॉक नहीं करना चाहते. आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत Tax Saving FD में 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन का लाभ मिलता है. अभी हाल ही में SBI, ICICI Bank और HDFC Bank सहित कई बैंकों ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट की जमा दरों में बढ़ोतरी की है. आइए, इनकी जमा दरों के साथ ही यह भी जानते हैं कि Tax Saving FDs के फायदे-नुकसान क्या हैं.
SBI के टैक्स सेविंग एफडी की जमा दर
देश का सबसे बड़ा बैंक SBI टैक्स सेविंग एफडी पर 6.85% की जमा दर ऑफर कर रहा है. 5 साल से 10 साल की अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए SBI अभी इसी जमा दर की पेशकश कर रहा है. हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों को 0.50% अधिक ब्याज दिया जा रहा है. मतलब उन्हें इसी अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.35% का ब्याज मिल रहा है. इसमें आप न्यूनतम 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं.
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HDFC Bank के Tax Saving FD की जमा दर
HDFC Bank की वेबसाइट के अनुसार, आप इसके टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में कम से कम 100 रुपये का निवेश कर सकते हैं. टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट पर HDFC Bank अभी 6.5% की जमा दर ऑफर कर रहा है. वरिष्ठ नागरिकों को इस पर 7 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है.
ICICI Bank के Tax Saving FD की जमा दरें
ICICI Bank के Tax Saver FD में आप न्यूनतम 10,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं. इसकी जमा दर 7.25 फीसदी है. यह दर 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट की है. वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 0.50% ज्यादा ब्याज ऑफर करता है.
Tax Saving FDs के नफा-नुकसान
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट धारा 80सी के अन्य विकल्पों की तरह ही 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन का लाभ उपलब्ध कराते हैं. इनकी लॉक-इन अवधि 5 साल होती है. मतलब आप 5 साल से पहले अपने पैसे इन फिक्स्ड डिपॉजिट से नहीं नहीं निकाल सकते. इसके अगेंस्ट आपको लोन भी नहीं मिलता.
ब्याज नहीं होता टैक्स फ्री : आप जिन पैसों का निवेश Tax Saving FD में करते हैं उसपर आपको डिडक्शन का लाभ मिलता है लेकिन इसे प्राप्त ब्याज पर टैक्स लगता है. इसे 'दूसरे स्रोतों से आय' की श्रेणी में रखा जाता है.
TDS : अगर एक वित्त वर्ष में तमाम बैंकों में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज 10,000 से अधिक है तो इस पर 10% की दर से TDS (स्रोत पर कर कटौती) काटा जाता है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से अर्जित आय की सीमा 50,000 रुपये प्रति वित्त वर्ष है. FD करवाने वाले को अगर भरोसा है कि उसकी ब्याज से होने वाली आय सीमा के भीतर ही रहने वाली है तो वह TDS से बचने के लिए फॉर्म 15G/H बैंक में सबमिट कर सकते हैं.
06:24 PM IST