1 October आ गया! क्रिकेट से लेकर RBI के नियम, GST से लेकर डीमैट अकाउंट तक, आज से बदला बहुत कुछ
Rules Change from 1st October: अक्टूबर से आपकी जेब और जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. आइए देखते हैं इन सभी नियमों की पूरी लिस्ट.
अक्टूबर का महीना आ गया है. इस नए महीने में काफी कुछ नया होने वाला है, जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालेगा. 1 अक्टूबर से कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इन नियमों में आपकी जेब से लेकर क्रिकेट की दुनिया तक नए नियम लागू होंगे. क्रेडिट-डेबिट कार्ड टोकन (Tokenisation) में बदल जाएगा. डीमैट अकाउंट (Demat account) से जुड़े कुछ बदलाव होंगे. दिल्ली में रहने वालों को अब बिजली सब्सिडी (Electricity Subisdy in Delhi) छोड़ने का ऑप्शन दिया जाएगा. वहीं, मुंबई में अब टैक्सी और ऑटो से सफर के लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. चलिए समझ लेते हैं आपको 1 अक्टूबर से क्या-क्या ध्यान रखना है और कहां क्या बदल रहा है?
बदल जाएंगे क्रिकेट के ये नियम
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ICC ने क्रिकेट के नियमों में 1 अक्टूबर से कई सारे नियमों में बदलाव किया है. इनके मुताबिक अब गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से मनाही होगी. वहीं अगर कोई खिलाड़ी कैच आउट होता है, तो नया खिलाड़ी ही स्ट्राइक पर आएगा. इसके अलावा भी कई सारे नियमों में बदलाव होने वाले हैं.
कार्ड टोकनाइजेशन के बदल जाएंगे नियम
डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टोकनाइजेशन नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू हो रहा है. नए नियमों के मुताबिक, कोई भी पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे या मर्चेंट 1 अक्टूबर से किसी भी ग्राहक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड डाटा अपने पास स्टोर नहीं कर सकता. मतलब यह हुआ कि कोई भी पेमेंट साइट या ऐप पर 30 सितंबर के बाद से 16 अंक का कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV अपने पास बतौर डाटा स्टोर नहीं कर सकेगा.
इन कारोबारियों के लिए जरूरी होगी e-invoices
कारोबारियों के लिए भी 1 अक्टूबर ने नियमों में बदलाव होने जा रहा है. GST में रजिस्टर्ड 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से e-invoice बनाना जरूरी होगा.
डीमैट अकाउंट के लिए जरूरी होगा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
1 अक्टूबर से डीमैट से जुड़े एक नियम भी बदलने जा रहे हैं. NSE के एक सर्कुलर के मुताबिक, 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन करा लेना जरूरी है. इसके बिना 1 अक्टूबर से आप अपने Demat अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पाएंगे.
दिल्ली वालों के लिए बदल जाएंगे सब्सिडी के नियम
दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी पर मिलने वाली सब्सिडी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अब सिर्फ उन्ही कंज्यूमर्स को बिजली पर सब्सिडी का फायदा मिलेगा, जो इसके लिए अप्लाई करेंगे. अभी दिल्ली में बिजली कंज्यूमर्स को 200 यूनिट की फ्री बिजली सब्सिडी मिलती है.
मुंबई में महंगा होगा ऑटो रिक्शा और टैक्सी का सफर
मुंबई में लोगों के लिए 1 अक्टूबर से ऑटो रिक्शा और टैक्सी में सफर करना महंगा होने वाला है. काली-पीली टैक्सी में 1.5 किलोमीटर ट्रिप के लिए मिनिमम किराया 25 रुपए से बढ़कर 28 रुपए हो गया है. वहीं ऑटो रिक्शा में बेस किराया 21 रुपए से बढ़कर 23 रुपए कर दिया गया है. इसके अलावा सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस मिनिमम बेस किराए के अलावा अब मुंबईकरों को टैक्सी में प्रति किमी के लिए 16.93 रुपए के बजाय 18.66 रुपए भरने होंगे.
04:40 PM IST