बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उन्हें समाज में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' चलाई जाती है. इस योजना के तहत राजस्थान सरकार की ओर से बेटियों को जन्म से लेकर 12वीं की पढ़ाई तक 50,000 रुपए की मदद दी जाती है. ये मदद अलग-अलग चरणों में दी जाती है. अगर आप भी राजस्थान के रहने वाले हैं, तो यहां जान लीजिए कि स्कीम का फायदा कैसे उठाया जा सकता है.
6 किस्तों में मिलता है पैसा
- बेटी के जन्म के समय 2500 रुपए
- एक वर्ष का टीकाकरण होने पर 2500 रुपए
- राजकीय विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4000 रुपए
- राजकीय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5000 रुपए
- राजकीय विद्यालय की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11000 रुपए
- राजकीय विद्यालय से कक्षा 12 पास करने पर 25000 रुपए
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किसको मिलता है योजना का फायदा
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना राज्य सरकार की योजना है, इसलिए इसका फायदा सिर्फ राजस्थान की बेटियों को मिलेगा.
- वे सभी बेटियां जिनका जन्म 1 जून 2016 के बाद हुआ है. इस योजना की पात्र हैं.
- अगर किसी बेटी को एक या दो किस्तों का लाभ मिलने के बाद किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके माता-पिता की संतान के रूप में फिर से बेटी पैदा होती है, तो उसे इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
- राजश्री योजना की पहली दो किस्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी, जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाय) के साथ पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो.
- शिक्षा के लिए अगली किस्तों का फायदा तभी मिल सकता है, जब बालिका राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रही हो.
- तीसरी संतान भी अगर बेटी हो तो शुरुआती दो किस्तों का लाभ माता-पिता को दिया जाता है.
किन दस्तावेजों की जरूरत
राजस्थान की राजश्री योजना का फायदा लेने के लिए भामाशाह कार्ड और आधार कार्ड होना अनिवार्य है. महिलाएं गर्भावस्था के दौरान भी भामाशाह कार्ड बनवा सकती है. इसके अलावा पते का प्रमाण, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के बैंक खातों की डीटेल्स देनी होगी.
आवेदन करने का तरीका
इस योजना के तहत अभी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है. आवेदन ऑफलाइन ही करना होगा. इसके लिए आपको सरकारी अस्पताल या जेएसवाय पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से संपर्क करना होगा. इसके अलावा आप तालुका स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, ग्राम पंचायत से भी संपर्क कर सकते हैं. स्कीम से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं.
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