PM Kisan 9th Instalment: इन लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान की किस्त, पढ़ें पूरी खबर
PM Kisan 9th Instalment: सिर्फ खास कैटेगरी में आने वाले किसान ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं.
सिर्फ खास कैटेगरी में आने वाले किसान ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. (फाइल फोटो)
सिर्फ खास कैटेगरी में आने वाले किसान ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. (फाइल फोटो)
PM Kisan 9th Instalment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) छोटे और मझोले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 12 करोड़ से ज्यादा हो गई है. आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत अब तक 1 लाख 60 करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों को दिए जा चुके हैं. इसमें महामारी के दौरान छोटे किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मदद मिल चुकी है.
कोरोना महामारी के दौरान ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड इश्यू किए जा चुके हैं और इनमें से अधिकांश कार्ड छोटे किसानों को मिले हैं. इससे किसानों को देश में आ रहे खेती और कनेक्टिविटी इंफ्रास्टक्चर से फायदा होगा. फूड पार्क, किसान रेल और इंफ्रास्टक्चर फंड से इन्हें मदद मिलेगी. खास बात ये है कि बीते सालों में इंफ्रास्टक्चर फंड के लिए 6 हजार से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है.
ज्यादा जानकारी के लिए करें कॉल
इस स्कीम के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे रकम ट्रांसफर की जाती हैं. लेकिन इस योजना का लाभ सभी को नहीं मिल सकता. किसान अपना स्टेटस पीएम किसान के ऑनलाइन पोर्टल www.pmkisan.gov.in या मोबाइल ऐप के जरिए चेक कर सकते हैं. वहीं किसी तरह की जानकारी के लिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 / 011-24300606 पर भी कॉल किया जा सकता है.
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जानिए किन्हें नहीं मिल सकता इस स्कीम का फायदा
इस कैटेगरी के तहत आने वाले किसान PM-Kisan स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते.
(a) सभी संस्थागत (Institutional land holders) जमीनों के मालिक
किसानों के परिवार जिनके एक या उससे ज्यादा सदस्य इस कैटेगरी में आते हैं
1. सांविधानिक पद पर हों या पहले रहे हों
2. भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधानपरिषद के पूर्व या वर्तमान सदस्य. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व या वर्तमान सदस्य. वहीं जिला पंचायत के भी सदस्यों को चाहे वो पद पर हों या पहले रहे हों, इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता.
3. राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, मंत्रालयों के कर्मी, या उसके फील्ड या यूनिट के कर्मचारी, राज्य के PSE (Public Sector Enterprises) या इससे जुड़े कर्मचारियों को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता. सरकार के स्वायत्त निकाय, स्थानीय निकाय के कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं ले सकते. वहीं मल्टी टास्किंग स्टाफ, क्लास lV कर्मचारी या ग्रुप D के कर्मचारी इस योजना का फायदा ले सकते हैं.
4. सभी सुपर एन्युलेटेड (Super annulated), रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मंथली पेंशन 10,000 रुपये या इससे ज्यादा हो. वहीं मल्टी टास्किंग और ग्रुप D के कर्मचारी को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है.
5. ऐसे सभी लोग जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स दी हो.
6. कुछ खास पेशे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चाटर्ड एकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जिनका प्रोफेशनल बॉडी में रजिस्ट्रेशन हो और प्रैक्टिस करते हों.
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04:08 PM IST