इस सरकारी स्कीम में करें निवेश, लोन सुविधा, बेहतर ब्याज से लेकर टैक्स छूट तक का मिलेगा फायदा- जानिए पूरी डिटेल
Post office saving schemes: पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF ऐसी स्माल सेविंग्स स्कीम है, जिससे आप लंबी अवधि में अनुशासित तरीके से इन्वेस्ट कर फ्यूचर के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.
Post office saving schemes: अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंस की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए हम बेहतर स्कीम लेकर आए हैं. पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स (Saving Schemes) में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. इन स्कीम्स में आपको अच्छा रिटर्न तो मिलेगी ही, साथ ही आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा सुरक्षित रहेगा. इस स्कीम में आप छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) के बारे में.
- PPF Calculator: महीना 5000 रु जमा पर
- हर महीने जमा: 5000 रुपये
- साल में कुल जमा: 60,000 रुपये
- ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
- 15 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 16.25 लाख रुपये
- कुल निवेश: 9 लाख रुपये
- ब्याज का फायदा: 7.25 लाख रुपये
- PPF Calculator: महीना 10,000 रु जमा पर
- हर महीने जमा: 10,000 रुपये
- साल में कुल जमा: 1,20,000 रुपये
- ब्याज दर: 7.1 फीसदी सालाना कंपांउंडिंग
- 15 साल बाद मेच्योरिटी पर रकम: 32.55 लाख रुपये
- कुल निवेश: 18 लाख रुपये
- ब्याज का फायदा: 14.55 लाख रुपये
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PPF: खासियत
PPF में एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की रकम जमा कर सकते हैं. यह अधिकतम निवेश 12 इंस्टालमेंट में भी किया जा सकता है.
कम से कम 500 रुपये निवेश जरूरी है.
PPF में सालाना 7.1 फीसदी क दर से ब्याज मिल रहा है.
यह स्कीम सिंगल अकाउंट के जरिए ही खोल सकते हैं.
10 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट शुरू कर सकते हैं. हालांकि उसके बालिग होने तक खाते की देखरेख अभिभावक को करनी होती है.
इस स्कीम की मेच्योरिटी 15 साल है, लेकिन इसे मेच्योरिटी के बाद भी 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है.
सरकारी सेविंग्स स्कीम होने से सब्सक्राइबर्स को इसमें निवेश करने पर पूरी सुरक्षा मिलती है. इसमें कमाए गए ब्याज पर सॉवरेन गारंटी होती है.
सब्सक्राइबर्स PPF अकाउंट पर उपयुक्त ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं. लोन बेनेफिट को अकाउंट खोलने से तीसरे और छठें साल में लोन का फायदा ले सकते हैं.
टैक्स बेनेफिट
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आईटी एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है. इसमें स्कीम में निवेश की गई राशि पर 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन लिया जा सकता है. PPF में कमाई गई ब्याज और मेच्योरिटी की राशि दोनों पर टैक्स छूट मिलती है.
09:24 AM IST