31 मार्च के बाद PAN कार्ड हो सकता है 'बेकार', जरूर कर लें ये काम
Written By: शुभम् शुक्ला
Wed, Mar 06, 2019 04:33 PM IST
हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है. लेकिन, तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. अगर 31 मार्च 2019 तक आपने एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं.
1/5
पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपको बता दें, पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 31 मार्च की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है.
2/5
इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड
अगर अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.
TRENDING NOW
3/5
डेडलाइन के बाद बेकार हो जाएगा पैन
पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था. हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई. मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. फिर इसकी डेडलाइन 31 अगस्त 2018 है. लेकिन, बाद में इसे फिर बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दिया गया. अब अगर आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं होता, तो पैन कार्ड रद्द हो सकता है.
4/5