NPS: आराम से गुजरेगी लाइफ, जान लें पेंशन स्कीम 6 खास बातें
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Jun 06, 2022 07:13 AM IST
NPS Scheme: रिटायरमेंट के बाद का जीवन तभी टेंशन फ्री और सुकूनभरा होगा, जब आपकी जेब में पैसे रहेंगे. नौकरी के शुरुआती दिनों में ही रिटायरमेंट प्लानिंग और उसके लिए निवेश शुरू कर दें, तो रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जीने के लिए जेब में हमेशा पैसे रहेंगे. रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ-साथ मंथली पेंशन पाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) एक अच्छा विकल्प है. NPS में भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद अकाउंट खुलवा सकता है. अगर आप भी NPS के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो 6 अहम बात जान लेनी चाहिए.
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NPS है क्या?
NPS को खासतौर से रिटायरमेंट के बाद की फाइनेंशियल जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. एनपीएस को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. 2009 में प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया गया. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है.
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NPS: एन्युटी से मिलती है पेंशन
NPS में मैच्योरिटी पर फंड का 60 फीसदी मिलता है. यह राशि टैक्स-फ्री होती है. शेष 40 फीसदी रकम एन्युटी में जाती है. एन्युटी की रकम से ही इंश्योरेंस कंपनी जीवन भर पेंशन देती है. हालांकि, यह पेंशन टैक्स दायरे में आता है. इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होता है. यह फंड की ओर से इक्विटी और डेट में निवेश से हासिल होने वाले रिटर्न पर निर्भर करता है. एन्युटी जितनी ज्यादा होगी पेंशन की रकम उतनी ज्यादा होगी.
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NPS: किसे करना चाहिए निवेश
इक्विटी एक्सपोजर और डेट एक्सपोजर दोनों का बेनेफिट देने की अपनी अनूठी क्षमता के कारण एनपीएस हमेशा रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए सबसे अच्छे निवेश ऑप्शन में से एक रहा है. इन्वेस्टर को इसमें अपने रिस्क प्रोफाइल के आधार पर इक्विटी और डेट के बीच निवेश रेश्यो चुनने का ऑप्शन मिलता है. इस तरह देखा जाए तो एनपीएस ऐसे लोगों के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो मिनिमम रिस्क के साथ-साथ बेहतर रिटर्न की उम्मीद करते हैं.
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NPS: कैसे बचेगा एक्स्ट्रा टैक्स
NPS में एक्स्ट्रा टैक्स बेनेफिट होता है. एनपीएस के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर एक्स्ट्रा टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं, तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है.
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NPS: 2 तरह के होते हैं अकाउंट
NPS में सभी तरह के टैक्स बेनेफिट लेने के लिए टियर 1 अकाउंट जरूर चुनना चाहिए. एनपीएस में दो तरह के अकाउंट टियर 1 और टियर 2 खोले जा सकते हैं. इसमें टियर 1 पेंशन अकाउंट होता है और टियर 2 वॉलेंटरी सेविंग्स अकाउंट. टियर 1 अकाउंट कोई भी शख्स खोल सकता है लेकिन टियर-2 अकाउंट तभी खोला जा सकता है, जब आपके पास टियर-1 अकाउंट हो. इसमें जरूरी बात यह है कि कंट्रीब्यूशन पर आपको जो टैक्स छूट मिलती है, वह सिर्फ टियर-1 अकाउंट पर मिलती है.
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