31 मार्च तक निपटा लें Income Tax से जुड़े ये 5 जरूरी काम, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
Written By: शुभम् शुक्ला
Mon, Mar 14, 2022 10:42 AM IST
Income tax Financial Year: Income Tax: फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में अब कुछ दिन बचे हैं. नई प्लानिंग से पहले अपनी पुराने गोल्स को कैलकुलेट करना जरूरी है. यही वजह है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले कोई काम अधूरा नहीं छूटना चाहिए. खासकर इनकम टैक्स प्लानिंग इसमें सबसे जरूरी है. अपनी लिस्ट तैयार करें और वक्त रहते इन्हें पूरा कर लें. 31 मार्च 2022 तक अगर इनकम टैक्स से जुड़े सभी काम पूरे नहीं किए हैं तो नए फाइनेंशियल ईयर में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.
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इनकम टैक्स रिटर्न
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Tax बेनिफिट के लिए इन्वेस्टमेंट करें
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए Income tax में छूट पाने के लिए 31 मार्च तक इन्वेस्टमेंट कर दें. मतलब टैक्स सेविंग स्कीम्स (Tax Saving Schemes) में इन्वेस्टमेंट कर लें, जिससे आप टैक्स में रियायत हासिल कर सकते हैं. इसमें PPF, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाएं शामिल हैं. साथ ही LIC की किस्त भरकर भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरे इनकम टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी 31 मार्च आखिरी डेट होती है.
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एडवांस टैक्स
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आधार-पैन लिंक
आधार और पैन कार्ड को लिंक (Aadhaar-Pan Link) करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर आपने अभी तक अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक नही किया है तो जल्दी लिंक कर लें. लिंक नहीं होने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा और कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. Income tax रिटर्न भी नहीं भर सकेंगे. अगर भूल से डीएक्टिवेट हुआ पैन कार्ड कहीं इस्तेमाल किया तो मोटा जुर्माना भी लग सकता है. एक से ज्यादा जगह इस्तेमाल होने पर जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है.
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