Income Tax Return: इन आय पर नहीं देना होता कोई भी टैक्स, रिटर्न भरने से पहले जान लें जरूरी बातें
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Jul 25, 2022 08:51 AM IST
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय अब पास आ गया है. 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन (ITR Deadline) है और इसके बाद टैक्स रिटर्न भरने पर जुर्माना लग सकता है. वैसे तो देश के हर नागरिक को, जो सैलरी या व्यवसाय के तौर पर इनकम बना रहा है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Retur) भरनी चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के प्रावधानों के तहत कुछ ऐसी इनकम भी हैं, जहां टैक्स की छूट मिल जाती है. अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किन तरह की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. यहां इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी और 80यू बड़ी भूमिका निभाते हैं.
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50000 रुपए तक के गिफ्ट
गिफ्ट पर टैक्स का लगना बहुत आम बात है. प्रधानंमत्री नेहरू के जमाने से गिफ्ट टैक्स लगता आ रहा है. लेकिन यहां एक प्रावधान है और ये कि अगर आपको किसी महंगा गिफ्ट मिला है लेकिन उसकी वैल्यू 50 हजार रुपए ही है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि महंगे गिफ्ट पर टैक्स देने का प्रावधान है ये आपको आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ता है.
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PF और ग्रेच्युटी
पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी इनकम पर भी टैक्स नहीं लगता है. हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं. अगर पीएफ कटते हुए 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा. लेकिन 5 साल से पहले पीएफ निकालने पर 10 फीसदी टीडीएस लगेगा. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहती है. लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर ही टैक्स छूट मिलती है.
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