Atal Pension Yojana: आपने पहले से ले रखा है पेंशन योजना का फायदा तो 1 अक्टूबर से आपके लिए क्या बदलेगा? यहां समझें
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Aug 11, 2022 12:17 PM IST
Atal pension Yojana new rule: रिटायरमेंट की सुरक्षा के लिए अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) बढ़िया स्कीम है. लेकिन, अब इसके आकर्षण पर सरकार ने कैंची चलाई है. अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया गया है. 1 अक्टूबर से योजना में टैक्सपेयर्स नहीं जुड़ सकेंगे. वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है. नए नियम के मुताबिक, अब इनकम टैक्सपेयर इस योजना (APY) में आवेदन नहीं कर सकेंगे. लेकिन, इस नियम के जुड़ने से पुराने सब्सक्राइबर का क्या होगा?
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1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
1 अक्टूबर, 2022 से नया आदेश लागू होगा. इसके बाद कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के मुताबिक टैक्सपेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता. अगर कोई 1 अक्टूबर या उसके बाद आवेदन करता है तो तत्काल उसका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसके खाते में जमा पैसे भी वापस हो जाएंगे. सरकार वक्त-वक्त पर इसकी समीक्षा करेगी. मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18-40 की आयु सीमा में हैं और किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो आप APY के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन, 1 अक्टूबर के बाद इसमें सिर्फ नॉन टैक्सपेयर ही आवेदन कर सकेंगे.
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मौजूदा सब्सक्राइबर के लिए क्या होगा?
अब सवाल उठता है कि मौजूदा सब्सक्राइबर के लिए क्या होगा? पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट पंकज मठपाल के मुताबिक, जिन लोगों ने अटल पेंशन योजना में निवेश किया हुआ है. भले ही वो टैक्सपेयर है या नहीं उस पर नए नियम का कोई असर नहीं होगा. उनके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है. उन्हें पहले की तरह ही योजना का फायदा मिलता रहेगा. अटल पेंशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के मुताबिक, भारत का कोई भी नागरिक जो 18 से 40 साल के बीच है, आवेदन कर सकता है. आवेदक के पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, अगर पहले से खाता न हो तो आपको सेविंग खाता खोलना होगा. आवेदक के पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए. इस मोबाइल नंबर को उस बैंक में देना जरूरी होगा जहां अटल पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं.
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