पैन कार्ड और आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सरकार समय-समय पर लोगों को सावधान करती रहती है. फिर भी कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं. इस गलती की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए पैन कार्ड की जगह आधार नंबर देने वाले सावधान रहें. क्योंकि, अगर जरा सी भी चूक हुई तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है.
1/8वित्त मंत्रालय ने पैन-आधार की अदला-बदली (इंटरचेंजबिलिटी) के नियमों को नोटिफाई किया है. अब पैन के बदले अपना आधार नंबर देने से पहले सावधानी जरूर बरतें. क्योंकि, आयकर विभाग गलत पैन या आधार नंबर को कोट करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा. यही नहीं, हर बार गलत पैन या आधार नंबर को कोट करने पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
2/8केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B में संशोधन किया है. इसमें पैन के बदले में आधार संख्या को कोट करते हुए अगर कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा. इसके लिए इनकम टैक्स ऑफिसर को अधिकार होगा कि वह हर बार गलत पैन या आधार नंबर देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाए.
3/8आयकर की धारा 272B के मुताबिक, अगर कहीं भी किसी व्यक्ति को पैन या आधार नंबर को कोट करने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा करने में वो गलती करता है या चूक जाता है तो आकलन अधिकारी हर बार डिफॉल्ट के लिए दस हजार रुपये पेनाल्टी वसूलेगा. सेक्शन 139A के सब-सेक्शन (6A) में बताए गए दस्तावेजों में या प्रावधानों के मुताबिक ऐसी संख्या को प्रमाणित करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है.
4/8अगर आपने भी अब तक आधार से पैन को लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें. आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2020 करीब आ रही है. इनकम टैक्स विभाग ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 31 मार्च के बाद जिन लोगों के पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
5/8पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है, अगर आपने लिंक नही किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. नई समय-सीमा के हिसाब से 31 मार्च 2020 तक आधार के साथ पैन लिंक नहीं होने पर आपका पैन 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) हो जाएगा. पहले नियम था कि इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन 'अमान्य' हो जाएगा.
6/8अमान्य पैन से मतलब है कि इसे ऐसे लिया जाएगा जैसे कि पहले यह आपके पास कभी था ही नहीं. वहीं, 'इनऑपरेटिव' का अर्थ है कि आप पैन से बिजनेस ट्रांजेक्शन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यह आधार से लिंक नहीं हो जाएगा. वैसे, औपचारिक तौर पर सरकार ने अब तक 'इनऑपरेटिव' का मतलब नहीं बताया है. यह भी माना जा सकता है निष्क्रिय होने के बाद आपके पास पैन नहीं है तो जहां भी पैन नंबर को कोट करना है, वहां आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
7/8इस साल जनवरी तक 30 करोड़, 75 लाख, 2,824 लोगों ने अपने पैन कार्ड, आधार के साथ लिंक (Aadhaar PAN Card Link) करवा लिए हैं. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर (Anurag Thakur) ने बताया कि पैन को आधार से जोड़ने का मकसद डुप्लीकेट पैन (Duplicate PAN Card) को छांटकर असली की पहचान करना है.
8/8अनुराग ठाकुर ने बताया कि 24 जनवरी, 2020 तक 85 फीसदी सेविंग और करंट बैंक खातों को आधार से लिंक किया जा चुका हैं. साथ ही, 31 दिसंबर 2019 तक National Payments Corporation of India (NCPI) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 59.15 करोड़ रुपे कार्ड बैकों ने जारी किए है.