भूलकर भी PAN-Aadhaar में हुई गलती तो चुकाने पर 10,000 रुपए, जानते हैं ना ये नियम
Written By: श्रीराम शर्मा
Tue, Feb 04, 2020 06:43 PM IST
पैन कार्ड और आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर सरकार समय-समय पर लोगों को सावधान करती रहती है. फिर भी कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं. इस गलती की वजह से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए पैन कार्ड की जगह आधार नंबर देने वाले सावधान रहें. क्योंकि, अगर जरा सी भी चूक हुई तो आप पर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है.
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वित्त मंत्रालय के नियम
वित्त मंत्रालय ने पैन-आधार की अदला-बदली (इंटरचेंजबिलिटी) के नियमों को नोटिफाई किया है. अब पैन के बदले अपना आधार नंबर देने से पहले सावधानी जरूर बरतें. क्योंकि, आयकर विभाग गलत पैन या आधार नंबर को कोट करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाएगा. यही नहीं, हर बार गलत पैन या आधार नंबर को कोट करने पर 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
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जुर्माना लगाने के अधिकार
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इनकम टैक्स एक्ट की धार 272B
आयकर की धारा 272B के मुताबिक, अगर कहीं भी किसी व्यक्ति को पैन या आधार नंबर को कोट करने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा करने में वो गलती करता है या चूक जाता है तो आकलन अधिकारी हर बार डिफॉल्ट के लिए दस हजार रुपये पेनाल्टी वसूलेगा. सेक्शन 139A के सब-सेक्शन (6A) में बताए गए दस्तावेजों में या प्रावधानों के मुताबिक ऐसी संख्या को प्रमाणित करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है.
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आधार-पैन को लिंक कराना जरूरी
अगर आपने भी अब तक आधार से पैन को लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें. आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2020 करीब आ रही है. इनकम टैक्स विभाग ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. 31 मार्च के बाद जिन लोगों के पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होंगे, वो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
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बदल गया नियम
पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना जरूरी है, अगर आपने लिंक नही किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. नई समय-सीमा के हिसाब से 31 मार्च 2020 तक आधार के साथ पैन लिंक नहीं होने पर आपका पैन 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) हो जाएगा. पहले नियम था कि इस तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन 'अमान्य' हो जाएगा.
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अमान्य और इनऑपरेटिव में अंतर
अमान्य पैन से मतलब है कि इसे ऐसे लिया जाएगा जैसे कि पहले यह आपके पास कभी था ही नहीं. वहीं, 'इनऑपरेटिव' का अर्थ है कि आप पैन से बिजनेस ट्रांजेक्शन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक यह आधार से लिंक नहीं हो जाएगा. वैसे, औपचारिक तौर पर सरकार ने अब तक 'इनऑपरेटिव' का मतलब नहीं बताया है. यह भी माना जा सकता है निष्क्रिय होने के बाद आपके पास पैन नहीं है तो जहां भी पैन नंबर को कोट करना है, वहां आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे.
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30 करोड़ पैन कार्ड से Aadhaar से लिंक
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